एमपी राज्य सरकार प्रदेश के किसानों और उनके बच्चों के लिए एक नई योजना का संचालन कर रही है। इस योजना का नाम एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी लोन योजना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत किसान और किसानों के बच्चों को सस्ती दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार किसान और किसानों के बेटे बेटियों को 1000000 रुपये से लेकर 2 करोड रुपए तक का 15% अनुदान के साथ लोन प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए प्रदेश सरकार 5% ब्याज पर अनुदान प्रदान कर रही है। एमपी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी लोन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए ।
- आवेदनकर्ता किसी अन्य बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता के पास आवश्यक रूप से आधार कार्ड होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास बैंक पासबुक और कृषि पासबुक होना भी आवश्यक है।
- योजना का लाभ केवल एमपी के मूल निवासी नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
उद्योगिक केंद्रों की स्थापना करने के लिए प्रदेश सरकार 2500000 रुपए तक का लोन 40% अनुदान पर प्रदान कर रही है। एमपी के किसानों को कृषि उद्यमी लोन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 1000 ऐसे केंद्रों की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी लोन योजना के सफल क्रियान्वयन से कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसाय के क्षेत्र में जैसे – पैकेजिंग, मौसमी फल और सब्जी बीज प्रसंस्करण, फूलों की खेती आदि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
इस योजना के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं। तो आप नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अथवा बैंक में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा।
- इस योजना के लिए आवेदन आप निः शुल्क आवेदन कर सकते है।
- बैंक अथवा उद्योग केंद्र में प्राप्त सभी आवेदन पंजीकृत किए जाएंगे। और अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु आवेदक को सूचित किया जाएगा।
- आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- आवेदन पत्रों का निराकरण – आवेदन पत्रों का निराकरण जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा बैंक में प्राप्त आवेदन पत्र तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन योजना अंतर्गत गठित जिला टास्क फोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
- आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं निराकरण ट्रांसपोर्ट समिति द्वारा की जाएगी।
- जिला ट्रांसपोर्ट समिति की अनुशंसा के उपरांत प्रकरण का निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जाएगा।
- बैंकों को रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार बैंक में प्रकरण प्राप्त किए 30 कार्य दिवस के अंदर निराकरण किया जाएगा।
- प्रकरण सुकृति के 15 दिवस के अंदर बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html
पर जाएँ।
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