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पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, लाभ और पात्रता Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी 2015 को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी।  भारत में ऐसे बहुत से आर्थिक रुप से कमजोर नागरिक हैं। जो अपना बीमा नहीं करवा पाते हैं। ऐसे नागरिकों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना पीएम की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनधन योजना से जुड़ी हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रुप से कमजोर एवं मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी अपना जीवन बीमा करवाते हैं। उनके परिवार वालों को बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवेदन की उम्र MinimumMaximum
18 years50 years
मिच्युरिटी ऐज55 years
Policy Term1 years( Renewable yearly)
Sum AssuredRs – 2,00,000
Premium amountRs – 330
Lien period45 योजना से जुड़ने की डेट से   


इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिए आवेदन कर्ता को प्रतिवर्ष मात्र ₹330 की प्रीमियम भरना होगा । जिसके माध्यम से वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ भारत का कोई भी नागरिक प्राप्त कर सकता है। 

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है –
  1. आधार कार्ड की कॉपी
  2. 2 पासपोर्ट साइज की फोटो

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें 

यदि आप पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप यहां बताए जा रहे आसान से स्टेप्स को फॉलो करके बड़ी आसानी से इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके अपना बीमा करवा सकते हैं। और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं –
  • Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी किसी बैंक अथवा उस बैंक में जाना होगा। जिस बैंक में आपने अपना बचत खाता खुलवा रखा है।
  • बैंक में पहुंचने के पश्चात आपको बैंक से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए फार्म प्राप्त करना होगा।
  • फार्म प्राप्त करने के पश्चात आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा। इसके साथ ही आपको अपने दो पासपोर्ट साइज के फोटो और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी संलग्न करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत बीमा की प्रीमियम आपके खाते से काटी जाएगी।
  • पूरी तरह से कंपलीट फॉर्म भरने के पश्चात आपको अपना फॉर्म वापस बैंक कर्मचारी के पश्चात पास जमा करना होगा। जिसके बाद बैंक कर्मचारी द्वारा आपकी डिटेल्स को चेक किया जाएगा। और फिर आप को इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
  • जब आपका इस योजना के अंतर्गत बिमा हो जाएगा। तो आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर बीमा बांड भी भेजा जाएगा।

  • यदि किसी लाभार्थी ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए के अंतर्गत अपना बीमा करवा रखा था। और उसकी किसी करण वश मृत्यु हो जाती है। तो नॉमिनी द्वारा Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के लिए क्लेम कर किया जा सकता है। नॉमिनी द्वारा निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके क्लेम किया जा सकता है –
    • इस योजना के अंतर्गत किए गए बीमा में क्लेम करने के लिए नामनी को बैंक से संपर्क करना होगा।
    • इसके बाद आपको पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रिसीप्ट प्राप्त करना होगा।
    • फॉर्म पूरी तरह से सही सही भरने के साथ ही आपको डिस्चार्ज रिसिप्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और कैंसिल चेक भी संलग्न करना होगा।
    • सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करने के पश्चात 60 दिनों के अंदर नॉमिनी को उसके बैंक अकाउंट में धनराशि प्रदान की कर दी जाएगी।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना पड़ता है। 1 वर्ष के अंतर अंदर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर का लाभ प्रदान किया जाता है।

पीएम जीवन योजना के अंतर्गत प्रीमियम और लाभ राशि क्या है?

पीएम जीवन बीमा योजना के अंतर्गत ₹330 प्रति लाभार्थी की दर से प्रतिवर्ष जमा करना होता है। किसी कारणवश यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है। तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कौन कौन पात्र है?

पीएम जीवन ज्योति योजना के लिए ऐसे सभी खाताधारक लाभार्थी पात्र हैं। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 50 वर्ष से नीचे हैं। यदि किसी नागरिक के 1 या कई बैंकों में बचत खाता है। तो वह ऐसे मामले में केवल एक बचत खाता के माध्यम से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

क्या ऐसे लाभार्थी जो इस योजना को छोड़ देते हैं। फिर से जुड़ सकते हैं?

ऐसे नागरिक जिन्होंने इस योजना को किसी कारणवश छोड़ दिया है। तो वह भविष्य में फिर से वार्षिक प्रीमियम का भुगतान एवं निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण देकर फिर से जुड़ सकते हैं।

किन परिस्थितियों में जीवन बीमा समाप्त किया जा सकता है?

निम्नलिखित परिस्थितियों में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ समाप्त किया जा सकता है –
  • बैंक खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने के लिए पर्याप्त धनराशि ना होने पर
  • यदि लाभार्थी LIC अथवा अन्य कंपनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहा है। और LIC अथवा अन्य कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में बीमा कवर 200000 के लिए प्रतिबंधित हो जाएगा। तथा प्रीमियम जप्त होने के लिए उत्तरदाई होगा। 

रीमियम का विवरण – Premium statement

  • LIC अथवा अन्य कंपनी की बीमा प्रीमियम – 289 प्रतिवर्ष प्रति सदस्य
  • BC / माइक्रो/ निगमित /अभिकर्ताओं का ब्यय की प्रतिपूर्ति – ₹30 प्रतिवर्ष प्रति सदस्य
  • सहभागी बैंकों प्रशासनिक व्यय की पूर्ति – ₹11 प्रतिवर्ष प्रति सदस्य
  • PM Jeevan Jyoti Insurance Plan Table of Benefits –

    लाभ की तालिका*बीमा राशि
    I.मृत्युरु. 2 लाख
    II.दोनों आंखों या पैरों की पूर्ण और सदा के लिए होने वाली क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की क्षति या एक आंख क्षति और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की क्षतिरु. 2 लाख
    III.एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और सदा के लिए होने वाली क्षति या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की क्षतिरु. 1 लाख



  

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