UP Bhulekh यूपी (उप्र ) भूलेख ऑनलाइन खसरा खतौनी नकल जमाबंदी | Bhulekh Uttar Pradesh UP Bhulekh उत्तर प्रदेश (यूपी) भूलेख यूपी भूलेख :खसरा खतौनी जमाबंदी नकल ऑनलाइन UP Bhulekh Online 2020 @upbhulekh.gov.in उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल क्या है खाता विवरण ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें?ऑनलाइन खतौनी नकल उत्तर प्रदेश(भूलेख)Uttar Pradesh Bhulekh in HindiUP Bhulekh Khasra Khatauni|upbhulekh.gov.in |यूपी भूलेखUP Bhulekh उत्तर प्रदेश (यूपी) भूलेख
भूलेख का सही मायने में अर्थ होता है जमीन का पूरा विवरण। इसके द्वारा आप जमीन पर अधिकार जता सकते हैं क्योंकि इसमें पकी जमीन का सारा विवरण दिया जाता है |जमीन के कागजात के द्वारा आप आसानी से किसी भी बैंक से से लोन ले सकते हैं और आप फसल बीमा ले सकते हैं। जमीन का बंटवारा करने के लिए भूलेख ,यानी की जमीन का कागजात बहुत काम आता है।
आपको उत्तर प्रदेश भूलेख की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यूपी भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट
upbhulekh.gov.in
पर जाना होगा। वेबसाइट खुल जाने पर आप ऑनलाइन सुविधाओं की लिस्ट देख सकेंगे। जैसे हम अभी खसरा खतौनी की बात कर रहे हैं तो आप “खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें” पर क्लिक कर दें। एक नए पेज में अब आपको कैप्चा कोड भरने को कहा जायेगा| जो अंक या अक्षर फोटो में दिखें उन्हें दी गई जगह में डालकर सबमिट पर क्लिक कर दें। अब नया पेज खुलेगा जहाँ अपना ज़िला, तहसील, ग्राम, खसरा/खतौनी नंबर या सर्वे नंबर या पट्टे की जानकारी इत्यादि देनी या चुनना होगा।
पहले अपने जनपद का चुनाव करिये, फिर तहसील चुनिए और फिर ग्राम चुनें | अगर सूचि में ग्राम नहीं दिख पा रहा है तो ग्राम का पहला अक्षर चुन लीजिये|
चुनाव के बाद आपको अपनी जमीन की जानकारी देनी होगी | ये आप बड़ी ही आसानी से “खसरा/गाटा संख्या द्वारा”, “खाता संख्या द्वारा”, “खातेदार के नाम द्वारा” या “नामांतरण दिनांक से” खोज सकते है। उचित टैब का चयन करें और आवश्यक विवरण दर्ज करें|
फिर बॉक्स पर क्लिक कर दें।
सारी जानकारी चुनने के बाद भूलेख की सारी जानकारी आपके पास कंप्यूटर पर दिखाई देगी| आप भूलेख का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते है
उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल- यूपी भूलेख पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन जमीनी विवरण देखने की सुविधा देता है।
खाता विवरण ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करे- कोई भी इच्छुक व्यक्ति खसरा व् खतौनी संख्या देकर खता विवरण की प्रति डाउनलोड कर सकता है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या गाँव का कोई भी व्यक्ति मांगी गई जानकारी देकर, खसरा खतौनी नक़ल (जमाबंदी) या जमीन का व्योरा निकाल सकता है।
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