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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2020 क्या है / ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म / पीएमईजीपी ऋण की ब्याज दर Prime Minister Employment Generation Programme pradhaanamantree rojagaar srjan yojana

 केंद्र सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme) को लॉन्च किया था। इस सरकारी योजना को वर्ष 2020-21 के लिए के लिए भी चालू रखा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2020 के माध्यम से सरकार 15 लाख छोटे, मध्यम उद्यमियों को मजबूत करने के लिए 25% सब्सिडी पर पीएमईजीपी ऋण उपलब्ध करा रही है जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises – MSME) क्षेत्र का विकास किया जा सके। यह योजना गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वयं रोजगार (Self Employment) के अवसर पैदा करेगी। इच्छुक उम्मीदवार पीएमईजीपी ई-पोर्टल kviconline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भारत सरकार पीएम रोजगार सृजन योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करने पर जोर देगी जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय लगा सके। प्राथमिक उद्देश्य कारीगरों की मजदूरी कमाई क्षमता बढ़ाने और रोजगार दर में वृद्धि करना है। केंद्र की स्वरोजगार योजना के तहत सरकार पूरे देश में पिछड़ेपन, बेरोजगारी और आबादी की सीमा के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करेगी।

भारतीय सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों, बेरोजगारों 1 करोड़ रुपए का ऋण उत्पाद निर्माण के लिए और 25 लाख रुपए तक का ऋण सर्विस सैक्टर में रोजगार लगाने के लिए मिल सकेंगे जिसमें दोनों को मिलाकर 25 प्रतिशत तक की पीएमईजीपी लोन पर छूट दी जाएगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उद्देश्‍य

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कुछ मुख्य उद्देश्‍य इस प्रकार हैं

  • नए स्‍वरोजगार उद्यम/परियोजनाएं/लघु उद्यम की स्‍थापना के जरिए देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
  • बड़े पैमाने पर अवसाद ग्रस्‍त पारम्‍परिक दस्‍तकारों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को साथ लाना और जितना संभव हो सके उनके लिए उसी स्‍थान पर स्‍वरोजगार का अवसर उपलब्‍ध कराना।
  • देश में बड़े पैमाने पर पारम्‍परिक और संभावित दस्‍तकारों और ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और सतत रोजगार उपलब्‍ध कराना ताकि युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाने से रोका जा सके।
  • दस्‍तकारों की रोजाना आमदनी क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण व शहरी रोजगार दर बढ़ाने में योगदान देना।

इसके अलावा आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसकी घोषणा (यूनियन बजट 2019-20) में करी गयी थी जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 1 लाख रूपये का ब्याज सब्सिडी वाला लोन मिलता है उसकी जानकारी भी नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना – जरुरी दस्तावेज

  1. आवेदक की पासपोर्ट साइज की फोटो
  2. आधार कार्ड
  3. जाति प्रमाण- पत्र
  4. शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र
  5. अनापत्ति प्रमाण व अन्य प्रपत्र आदि

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://www.kviconline.gov.in पर जा सकते हैं।


प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना योग्यता व पात्रता

केंद्र की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को नीचे दी गई निम्न्लिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • PMEGP के तहत परियोजना की स्‍थापना में सहायता के लिए कोई भी राशि नहीं होगी।
  • विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजना और व्‍यवसाय / सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना के लिए शैक्षणिक योग्‍यता के तौर पर लाभार्थी को आठवीं कक्षा उत्‍तीर्ण होना चाहिए।
  • PMEGP के तहत सहायता केवल विशिष्‍ट नई स्‍वीकार्य परियोजना के लिए ही उपलब्‍ध है।
  • स्‍वयं सेवी समूह (BPL समेत जिन्‍होंने अन्‍य किसी योजना के तहत लाभ न लिया हो) भी PMEGP के अंतर्गत सहायता के लिए योग्‍य हैं।
  • सोसायटी रजिस्‍ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्‍थान उत्‍पादक कोऑपरेटिव सोसायटी और चैरिटेबल ट्रस्‍ट मौजूदा इकाई (PMRY, आरईजीपी के अंतर्गत या केन्‍द्र सरकार या राज्‍य सरकार की अन्‍य किसी योजना के अंतर्गत) और पहले से ही केन्‍द्र सरकार या राज्‍य सरकार की किसी सरकारी योजना के तहत सब्सिडी ले चुकीं इकाइयां इसके योग्‍य नहीं हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2020 ऑनलाइन फॉर्म

पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं:

आवेदकों को सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट kviconline.gov.in या my.msme.gov.in पर जाना होगा।
जिसके बाद आपको पोर्टल पर होमपेज पर Prime Minister Employment Generation Programme का लिंक दिखेगा या PMEGP E-Portal का लिंक दिखाई देगा।
जिस पर क्लिक करने के बाद पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।

  • जिसमे आपको अपनी सही जानकारी दर्ज करने के बाद SUBMIT बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2020-21 का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आवेदकों को अब अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है और बाकी की बची हुई एप्लीकेशन प्रक्रिया को पूरा करना है।

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