प्रदेश में अब दारु ठेकों का आवंटन/नवीनीकरण ऑनलाइन लाटरी ( UP Excise Lottery 2021 ) के माध्यम से होगा । ये लाटरी उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग यानि UP Excise Department करेगा | पिछले साल से ही शासन ने नई आबकारी नीति के तहत आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के साथ ही हैसियत प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता कर दी है। जिसके पास रजिस्टर्ड हैसियत प्रमाण-पत्र होगा, वही देशी, अंग्रे़जी, बीयर व मॉडल शॉप के लिए आवेदन कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें दुकानें (UP Beer & Wine Shops) ई-लॉटरी से आवंटित होंगी। आधार और पैन नंबर भी अनिवार्य होगा। नई नीति से छोटे कारोबारी भी इस धंधे में अपने हाथ आजमा सकेंगे। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग वर्ष 2021-22 की विज्ञप्ति यूपी आबकारी विभाग लॉटरी | दारु ठेका के लिए ऑनलाइन आवेदन | UP Excise Lottery 2021, Beer Wine Shop उत्तर प्रदेश में शराब ठेका/वाइन शॉप खोलने के लिए जरूरी कागजात | Documents Required to Apply for New Beer & Wine Shop or Renewal हैसियत प्रमाण पत्र पैन कार्ड (Pan Card) आधार कार्ड (Aadhaar Card) पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
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