कहीं आनलाइन तो कहीं आफलाइन व्यवस्था
शादी समारोह के लिए निर्धारित कोविड गाइडलाइन
- अधिकतम 20 व्यक्तियों को विवाह कार्यों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
- समारोह समाप्त होने तक आयोजकों सहित विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, किसी भी मामले में 20 से अधिक नहीं होगी।
- किसी भी स्थिति में विवाह समारोह एक दिन से अधिक नहीं होगा।
- डीजे का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- धाम या सामुदायिक रसोई के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
- स्थानीय प्रशासन आयोजकों को अनुमति देते समय COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है।
- इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ COVID-19 सुरक्षा उपाय आईपीसी की धारा 188 के तहत और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी
लाकडाउन के दौरान शादी के लिए आनलाइन परमिशन ऐसे लें
इतना करने के साथ ही पूछी गई अन्य जानकारी जैसे आयोजन स्थल, कार्यक्रम का प्रकार, आयोजन तिथि, आवेदक का नाम, संबंधित व्यक्ति (जिसकी शादी है) से संबंध, आवेदक का पता, मोबाइल नंबर, संबंधित पुलिस थाना आदि की जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड की कापी, निवास प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड आदि अपलोड करने होंगे।
इसके पश्चात निर्धारित बाक्स में कैप्चा कोड (captcha code) भरना होगा
इसके बाद आपको इस बात का declaration देखने को मिलेगा कि आपने सारा विवरण अपनी जानकारी के अनुसार सत्य दिया है। आपने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हिमाचल के सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ा है और आप इसका पालन करेंगे। ऐसा न करने पर कानून के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होंगे
declaration के नीचे दिए box में आपको click करना होगा। इसके बाद नीचे दिख रहे register के option पर click कर दें।
- इसके तरह से शादी की permission के लिए आपका आवेदन जमा हो जाएगा। इसके पश्चात अनुमति संबंधी मैसेज दिए गए मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। इसके अलावा इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है
शादी की permission को दिए आवेदन का status ऐसे चेक करें
- आपको इसके लिए सबसे पहले covid.hp.gov.in पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर epass status check का option मिलेगा।
- इसमें आपको आयोजन का प्रकार drop down menu में marriage का विकल्प चुनना होगा।
- इसके ठीक नीचे box में अपना मोबाइल नंबर डालकर search के option पर click करना होगा।
- आपके आवेदन का status आपके सामने आ जाएगा
शादी की इजाजत को यह दस्तावेज लगाने होंगे
- शादी का कार्ड
- लड़के लड़की के साथ ही उनके मां-बाप का आधार कार्ड।
- आवेदक के निवास का प्रमाण।
- आवेदक का मोबाइल नंबर।
- शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की सूची।
- कोरोना गाइड लाइन का पालन करने संबंधी उद्घोषणा पत्र।
शादी के लिए आफलाइन इजाजत इस तरह लें
- सबसे पहले आपको संबंधित कलेक्ट्रेट या तहसील में जाना होगा।
- यहां तहसील कार्यालय में आपको अनुमति के लिए आवेदन पत्र देना होगा। इसमें विवाह संबंधी ब्योरा जैसे शादी की तारीख, आयोजन स्थल, आवेदक के मोबाइल नंबर, घर के पते, थाना क्षेत्र के साथ ही मेहमानों की संख्या का उल्लेख करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ ही निमंत्रण पत्र, आधार कार्ड की कापी जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- मेहमानों की लिस्ट सौंपनी होगी।
- कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने संबंधी उद्घोषणा पत्र देना होगा।
- इस तरह दस्तावेजों की जांच के उपरांत आपको शादी की इजाजत मिल जाएगी
कोरोना काल में बहुत लोगों ने टाल दी शादी
जी नहीं, यह व्यवस्था सभी राज्यों में नहीं। अधिकांश स्थानों पर आफलाइन व्यवस्था है।
जी हां, सभी स्थानों पर समारोह के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन आवश्यक है। ये भी इसी गाइडलाइन का हिस्सा है।
यहां संख्या विभिन्न राज्यों में अलग-अलग निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश में 30, उत्तराखंड में 25, हिमाचल में 20 लोग ही ऐसे समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों में मेहमानों की संख्या को सीमित किया गया है।
जी हां, लाकडाउन में शादी की इजाजत को यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
जी हां, इस गाइडलाइन का निर्धारण विभिन्न राज्यों में सरकारें अपने यहां की स्थिति के अनुसार करती हैं।
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