देश में बहुत सी निर्धन महिलाएं हैं, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान ना तो आवश्यक पोषण मिल पाता है और ना ही उनकी पर्याप्त देखरेख हो पाती है। कई महिलाओं को तो पैसे के लिए अपनी गर्भावस्था के दौरान भी काम करने पर विवश होना पड़ता है। इस प्रकार की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना लाई गई थी, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया। आज हम आपको इसी योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसे कि यह योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? और लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है? आदि। आइए, शुरू करते हैं-
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना क्या है?
आपको बता दें कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का शुभारंभ यूपीए सरकार में 2010 में किया गया था। उस वक्त इसे 650 जिलों में से 53 जिलों में लागू किया गया था। 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई। इसके बाद आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसका नाम बदलकर मातृ सहज योजना किया और बाद में 1 जनवरी 2017 में इसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana) यानी पीएमएमवीवाई (pmmvy) के नाम से पूरे देश में लागू कर दिया।
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना डिटेल्स –
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.pmmvy-cas.nic.in/ |
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का उद्देश्य क्या है?
दोस्तों, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो बाद में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना देश के विभिन्न राज्यों में लागू है। इस योजना में आर्थिक सहायता की रकम जच्चा-बच्चा को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के हिसाब से दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होता है, ताकि वह अपने साथ ही अपने नवजात बच्चे की भी देखभाल कर सके
संक्षेप में कह सकते हैं कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद (cash) प्रोत्साहन राशि प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत मिलने वाला लाभ
साथियों, इस इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत गर्भवती और शिशु को दूध पिलाने वाली महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता देती है। कुछ शर्तें पूरी करने पर एक महिला को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा सीधे लाभार्थी महिला के अकाउंट में आता है।आपको बता दें कि पहले इस योजना में दो बच्चों तक के जन्म पर लाभ का प्रावधान था।
लेकिन बाद में बजट में कमी के चलते इस लाभ को केवल एक बच्चे के जन्म तक सीमित कर दिया गया। इससे इस योजना के लाभार्थियों (beneficiaries) की संख्या में भी कमी देखने को मिली
तीन किश्तों में मिलती है सहायता राशि
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। इस योजना की लाभार्थियों को योजना के तहत निर्धारित सहायता राशि एकमुश्त न देकर कुछ किश्तो में प्रदान की जाती है। इसका विवरण इस प्रकार से है
पहली किश्तों- दोस्तों, यह किश्त ₹1000 की होती है, जो कि गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण registration के वक्त प्रदान की जाती है
दूसरी किश्त- इस किश्त को गर्भावस्था के 6 महीने बाद और प्रसव के पहले दिया जाता है। दूसरी किश्त के रूप में लाभार्थी को ₹2000 मिलते हैं
तीसरी किश्त- तीसरी किश्त बच्चे के जन्म और उसके पंजीकरण (registration) तथा तमाम टीकाकरण (vaccination) के पहले चक्र को पूरा करने पर मिलती है। इसके तहत लाभार्थी को ₹2000 दिए जाते हैं।
आपको साफ कर दें कि ₹1000 का अतिरिक्त लाभार्थी महिला को जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत प्रसव के दौरान ही दे दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए केवल आफलाइन (offline) और आनलाइन (online) आवेदन कर सकते हैं
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
इस योजना का लाभ उठाने के आप आफलाइन और आनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। पहले बात करते हैं आफलाइन (offline) आवेदन की। इसकी भी एक प्रक्रिया है, जो इस प्रकार से है-
- गर्भवती महिलाओ को इस योजना में आवेदन के लिए तीन फॉर्म (form-1, form-2 और form-3) भरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए गर्भवती महिला को सबसे पहले आंगनवाड़ी या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण registration के लिए पहला फॉर्म लेना होगा।
- इसके बाद उसे इसमें पूछी गयी सभी जानकारी भरकर जमा करनी होगी।
- इसके पश्चात उसे निर्धारित समय पर आंगनवाड़ी और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना दूसरा (form-2) और तीसरा फार्म (form-3) भी भरना होगा। यह समय केंद्र से ही पता चल जाएगा।
- तीनों फॉर्म भरने के बाद आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र वाले आपको एक स्लिप देंगे। इस स्लिप (slip) के आधार पर आप सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
- आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट http://wcd.nic.in/ से भी डाउनलोड (download) किया जा सकता है। इसके पश्चात इसे भरकर आंगनबाड़ी (anganwadi) केंद्र में दिया जा सकता है।
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक कीआधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- आवेदक की बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते की पासबुक।
- आधार कार्ड न होने पर पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज।
- पीचएसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड।
- सरकारी विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में आनलाइन आवेदन कैसे करें
अब आपको बताते हैं कि आप योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। लाभार्थियों को घर बैठे इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने यह सुविधा मुहैया कराई है। आपको बता दें कि इसकी भी एक निर्धारित प्रक्रिया है, जो कि इस प्रकार से है-
- लाभार्थी को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmmvy-cas.nic.in/public/beneficiaryuseraccount/login पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा।
- official वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
- आपको इस लॉगिन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड कैप्चा कोड आदि सारी जानकारी भरनी होगी।
- सारी जानकारी सही सही भरने के बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा
लागिन से पूर्व ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी लॉगइन (beneficiary login) के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको for registering new user click here के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- यहां आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि लाभार्थी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका पंजीकरण यानी registration हो जाएगा।
आवेदन करने वाली गर्भवती महिलाओ की उम्र 19 वर्ष से कम न हो
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं ही पात्र हैं। यदि कोई महिला सरकारी नौकरी में है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी। एक और खास बात। और वो ये कि इस योजना में उन महिलाओ को भी पात्र माना जायेगा, जो 1 जनवरी, 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई हैं। उन्हें यह दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे
- राशन कार्ड।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- माता पिता दोनों का आधार कार्ड।
- बैंक खाते की पासबुक।
- माता पिता दोनों का पहचान पत्र।
हर साल गर्भावस्था के दौरान 56 हजार से अधिक महिलाओं की जान जाती है
यह योजना आवश्यक क्यों है, इसका अंदाजा आप इसी तथ्य से लगाया सकते हैं कि भारत में हर साल गर्भावस्था के दौरान होने वाली दिक्कतों और बीमारियों की वजह से 56 हजार से अधिक महिलाएं अपनी जान को देती हैं। इन हालातों में सुधार लाने के लिए और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर कम करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद सहायता राशि देकर गर्भवती महिलाओं की वित्तीय मदद करना है।
आपको बता दें कि इस योजना के प्रभाव के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले कमेटी का गठन भी किया था। जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपी थी। उसमें समिति की तरफ से योजना में बेहतरी के लिए कई तरह की संस्तुतियां भी की गई थी। ताकि इस योजना में और सुधार लाया जा सके।
कुछ इससे मिलती-जुलती योजना बाद में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी शुरू की, जिसका नाम मात्र पोषण योजना दिया गया। उसके तहत भी गर्भवती महिलाओं को आर्थिक राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के चार जिलों में शुरू किया गया है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ किसे मिलेगा?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार उन निर्धन गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जो गर्भावस्था के दौरान अपनी देखरेख करने में सक्षम नहीं है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि कितनी है?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत निर्धन गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए केंद्र सरकार 5 चरणों में ₹6000 की आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन कैसे करें?
गर्भवती महिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन करने की दोनों प्रक्रिया के बारे में ऊपर बताया गया है।
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