यूपी मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें, योजना की पात्रता क्या है और आवेदन की स्थिति कैसे जांचें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, जब किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, तो सरकार उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
यह सरकारी योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को बढ़ती हुई दुर्घटनाओं और अपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था, जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु होती है। यह कारण है क्योंकि राज्य में अभी भी ऐसे कई परिवार हैं जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे परिवार का पालन-पोषण करता है।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 in Hindi
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
Rastriya Parivarik Labh Yojana Overview
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2023, मृत्यु सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Apply Online Form) करने के लिए उम्मीदवार परिवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके पंजीकरण भर सकते हैं:-
- मुखिया के परिवार को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- जहां पर वेबसाइट के मेन पेज पर “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना है जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है।
- जिसके बाद नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2023 (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) आर्थिक सहायता आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- Direct Link : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आर्थिक सहायता (अनुदान) आवेदन पत्र | National Family Benefit Scheme
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- आर्थिक सहायता (अनुदान) पत्र में पूछी गई जानकारी सही से भरने के बाद नीचे दिये गए “Submit” बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।
District social welfare ऑफिसर लोगिन at Samaj Kalyan Parivarik Labh Portal – http://nfbs.upsdc.gov.in/default.aspx
इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण (National Family Benefit Scheme UP Apply Online Form) करने के बाद सभी आवेदक परिवार अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति
जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
सभी आवेदक यह ध्यान रखें की आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज़ की कॉपी उप-जिलाधिकारी कार्याल्य में जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति जांचने के लिए दिये गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं — http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है)
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
- आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड – http://nfbs.upsdc.gov.in/images/pariwarik%20labh%20yojana%20go.pdf
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 पात्रता / योग्यता
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2023 का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार को नीचे बताई गई समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी योग्यता को पूरा करना होगा:-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL) संबंध रखता हो।
- मुखिया जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- अगर परिवार शहर में रहता है तो पूरे परिवार की कुल आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आवेदनकर्ता परिवार की आय 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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