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उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत कैसे करें?

नागरिकों को आवश्यक जन सेवाओं के लिए कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें निर्धारित समय अवधि के भीतर इन सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया है। यदि नागरिकों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सुविधा निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो वे इस संबंध में शिकायत भी कर सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में अपनी शिकायत कैसे कर सकते हैं? आज हम आपको इसी संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं- सेवा का अधिकार क्या होता है? (What is right to service?) दोस्तों, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सेवा का अधिकार क्या होता है (what is right to service)? आपको बता दें कि आम जनता का सार्वजनिक सेवाओ (public services) को तय समयावधि में पाने का हक ही सेवा का अधिकार (right to service) कहलाता है। इसके अंतर्गत अधिकारियों को एक तय समय सीमा (time limit) के भीतर कार्य का निपटान करना होता है। यदि कोई

उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत कैसे करें? Uttarakhand right to service act

सिविल सर्विसेज़ के लिए नागरिकों को अव्यवस्थाएं नहीं झेलनी पड़नी चाहिए और सरकारें इन सेवाओं को उन्हें बिना किसी कठिनाई के पहुंचा सकें, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं। इस मुद्दे पर समाधान प्रदान करने के लिए, वे लोक सेवा का अधिकार अधिनियम की स्थापना कर रही हैं। अगर सेवाएं निर्धारित समय में नहीं पहुंचाई जा रही हैं, तो नागरिक इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, तो आप उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में अपनी शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहां विस्तार से बता रहे हैं। आइए, इसमें विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। सेवा का अधिकार क्या होता है? (What is right to service?) दोस्तों, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सेवा का अधिकार क्या होता है (what is right to service)? आपको बता दें कि आम जनता का सार्वजनिक सेवाओ (public services) को तय समयावधि में पाने का हक ही सेवा का अधिकार (right to service) कहलाता है। इसके अंतर्गत अधिकारियों को एक तय समय सीमा (time limit) के भीतर कार्य का निपटान करना होता है। यदि कोई अधिकारी इस अधिकार के अंतर्गत नि

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता Shadi Anudan Yojana Uttarakhand

स योजना के तहत शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान गरीब परिवारों की कन्याओं को शादी के लिए दिया जाता है। यह योजना अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की मदद के लिए चलाई गई है। इस योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के दायरे में सामान्य वर्ग के निर्धनों को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अनुदान परिवार की दो लड़कियों की शादी के लिए दिया जाता है और अनुदान के रूप में ₹50,000 की राशि प्रदान की जाती है। सामान्य रूप से देखें तो विवाह के परिप्रेक्ष्य में यह राशि अच्छी खासी बैठती है। उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत लाभ लेने को आवश्यक दस्तावेज दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि आप उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी। यह इस प्रकार से हैं- शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। आवेदक का तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र। आवेदक का तहसील से जारी आय प्रमाण पत्र। एंव आवेदक का आधार कार्ड। आवेदक यदि विधवा है और पेंशन पा रही है तो पेंशन क्रमांक और जारी होने की तिथि। आवेदक की