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PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: ऑनलाइन फॉर्म

 ये योजना देश के किसानो के लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (LIC) चलाती है PMFBY Yojana में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद  हुई फसलों का बीमा किसानो को उनके सीधा बैंक अकाउंट में पंहुचा दिया जायेगा फसल बीमा योजना के अंतर्गत व केंद्र सरकार 8800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है। जिससे की फसल को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घंटे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है। यदि आपको इस बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर वन 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।

Crops & Premium In PMFBY Scheme 2020

क्र0स0फसलकिसान द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत
1खरीफ2.0%
2रबी1.5%
3वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसले5%

Revised प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रकारवर्ष 2016 के लियेवर्ष 2019 के लिये
किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशिरू 900रू 600
शतप्रतिशत नुकसान की दशा मे किसान को प्राप्त धन राशिरू 15000रू 30000

Fasal Bima Yojana की पात्रता

  • इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हो सकते है ।
  • इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर पर की गयी खेती का बीमा करवा सकते है साथ ही आप किसी उधार की पर ली गयी ज़मीन पर की गयी खेती का भी बीमा करवा सकते है ।
  • देश क उन किसानो का इस योजना के तहत पात्र माना जायेगा ।जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हो ।

PMFBY के ज़रूरी दस्तावेज़

  • किसान का आई डी कार्ड
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर   ID कार्ड )
  • अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गयी है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
  • खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
  • आवेदक का फोटो
  • किसान द्वारा फसल की वुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म ऑनलाइन भरने की लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
  • फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक एकाउंट बनाना होगा

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019-20

    • अकाउंट बनाने की लिए रजिस्ट्रेंशन पर क्लिक करना होगा ओर यहां पर पूछी गई सभी जानकारी को सही सही करना होगा
    • सभी जानकारी भरने की बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे और उसके बाद आप का अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट बन जायगा

    PMFBY Login 2019
    अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा
    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019-20 Application Form
    फसल बीमा योजना का फॉर्म सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा
    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

    फसल बीमा योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?

    • सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
    • आपको इस होम पेज पर Application Status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा |
    • इस पेज पर आपको अपना Reciept Number भरना होगा फिर कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद Search Status के बटन पर क्लिक करना होगा |
    • क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी |

    इन्शुरन्स प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करे ?

    • सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
    • इस होम पेज पर आपको Insurance Calculator का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

    • इस पेज पर आपको पूछी गयी कुछ जानकारी जैसे फसल का चयन , साल ,स्कीम , स्टेट , डिस्ट्रिक्ट , क्रॉप आदि का चयन करना होगा।
    • सभी जानकारी भरने के बाद आपको Calculate के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते है।  

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम करने की प्रक्रिया

    • यदि आप की फसल को नुकसान पहुंचा है तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर कर बीमा राशि का क्लेम कर सकते हैं।

      • सर्वप्रथम किसान को फसल के पहुंचे नुकसान की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी को देनी होगी।
      • यह जानकारी किसान को टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर देनी होगी।
      • यदि आपने इंश्योरेंस कंपनी के अलावा किसी और को नुकसान की जानकारी दी है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जल्द से जल्द यह जानकारी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाएं।
      • जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी तक जानकारी पहुंचेगी इंश्योरेंस कंपनी 72 घंटे के भीतर नुकसान निर्धारणकरता नियुक्त करेगी।
      • अगले 10 दिन के भीतर आप ही फसल को पहुंचे नुकसान का आकलन नुकसान निर्धारितकरता करेगा।
      • यह सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर 15 दिन के अंदर अंदर बीमा की राशि आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी।

    शिकायत दर्ज कैसे करे?

    • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको Technical Grievance क ऑप्शन दिखाई देगा।

    Fasal Bima yojana

    • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल आईडी , और कमैंट्स को दर्ज करना होगा।
    • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपको शिकायत दर्ज हो जायेगा।

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाली बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर

    इन्शुरेंस कंपनी का नामटोल फ्री नंबर
    एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी1800 116 515
    बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी1800 209 5959
    भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी1800 103 7712
    चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 200 5544
    फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 266 4141
    एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 266 0700
    आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 266 9725
    इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 103 5490
    नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 200 7710
    न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी1800 209 1415
    ओरिएंटल इन्शुरेंस1800 118 485
    रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 102 4088 / 1800 300 24088
    रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 568 9999
    एसबीआई जनरल इन्शुरेंस1800 123 2310
    श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 3000 0000 / 1800 103 3009
    टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड1800 209 3536
    यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी1800 4253 3333
    यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी1800 200 5142  

    प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर

    इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है अगर किसी किसान को इस योजना के जुडी कोई परेशानी है है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का निवारण प्राप्त कर सकते है और इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
    योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन नंबर – 01123382012
    हेल्पलाइन नंबर – 01123381092


    स्टेट वाइज फार्मर डिटेल जानने की प्रक्रिया

    • सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
    • होम पेज पर आपको रिपोर्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके पश्चात आपको स्टेट वाइज फार्मर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
    Fasal Bima Yojana

    जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फार्मर डिटेल्स लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आप इसमें से जिस भी साल की फार्मर डिटेल्स चेक करना चाहते हैं आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।

    Highlights PMFBY Scheme 2020

    योजना का नामप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
    विभागमिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर
    लाभार्थीदेश के किसान
    ऑनलाइन आवेदन के आरंभ तिथिआरंभ है
    ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि31 जुलाई 2019(खरीफ फसल के लिए)
    उद्देश्यदेश के किसानों को सशक्त बनाना
    सहायता राशि₹200000 तक का बीमा
    योजना का प्रकारकेंद्र सरकार की योजना
    आधिकारिक वेबसाइटhttps://pmfby.gov.in

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  गतिविधि कैलेंडर

    गतिविधि कैलेंडरखरीफरबी
    अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण।अप्रैल से जुलाई तकअक्टूबर से दिसम्बर तक
    किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ़ तारीख (ऋणदाता और गैर-ऋणदाता)।31 जुलाई31 दिसम्बर
    उपज डेेटा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीखअतिंम फसल के एक महीने के भीतरअतिंम फसल के एक महीने के भीतर


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