राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 पंजीकरण / आवेदन पत्र / लिस्ट / पात्रता – Chhattisgarh Kisan Nyay Yojana Registration
छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता तथा ऋण ग्रस्तता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु “राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। vराजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2020-21 को पेश किए गए राज्य के बजट में किसानों को राहत देते हुए 5,700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जिसके माध्यम से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 (Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) को शुरू किया गया। इस सरकारी योजना में किसानों को उनकी प्रति एकड़ धान और मक्के की फसल पर 10000 रुपए की आदान राशि किश्तों में दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना (CG Mukhyamantri Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) से केंद्र सरकार की 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सपने को भी सहायता मिलेगी।
किसान न्याय योजना लिस्ट – Kisan Nyay Yojana List
इस योजना के तहत कोई भी लाभार्थी लिस्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। जो भी किसान प्रतिवर्ष इस योजना के तहत तय समय सीमा में अपना पंजीकरण करवाते हैं उनको उनकी पात्रता और सत्यापन के आधार पर लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा।
किसान न्याय योजना का उद्देश्य
- फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- फसल के कार्ड लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना।
- कृषकों को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन।
- कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुनर्स्थापित करते हुए जी डी. पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – RGKNY) के तहत राज्य सरकार प्रदेश में 18 लाख से अधिक किसानों को आदान राशि प्रदान करेगी जो कि DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी
किसान न्याय योजना Latest Update
छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान न्याय योजना के तहत 2 किस्तें राज्य के लाभार्थी किसानों के खातों में जमा कर दी है। पहली किस्त 21 मई 2020 को और दूसरी किस्त 20 अगस्त 2020 को जमा की गई है।
छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन – Kisan Nyay Yojana Online Application
राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना की गाइडलाइंस अनुसार ऑनलाइन आवेदन और योजना की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी जिसकी जानकारी अभी सांझा नहीं की गई है। हालांकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 के लिए सभी इच्छुक और पात्र किसान ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिसके लिए आवेदन पत्र को नीचे दिये गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।
किसान न्याय योजना आवेदन पत्र – Kisan Nyay Yojana Application Form
राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किसान आवेदन अथवा पंजीकरण फार्म कुछ इस तरह से दिखाई देता है।
छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना – आदान राशि का भुगतान
किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल फसलों के लिए निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि किश्तों में किसानों के खाते में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी किसान द्वारा यदि गत वर्ष धान की फसल लगाए गई थी एवं इस वर्ष धान के स्थान पर योजना अंतर्गत शामिल अन्य फसल लगाता है, तो उस स्थिति में कृषकों को प्रति एकड़ अतिरिक्त आदान सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत दी जाने वाली आदान सहायता राशि का निर्धारण मंत्री-मंडलीय समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। कृषकों के बैंक खाते के विवरण में त्रुटि होने पर कृषि उप संचालक द्वारा संबंधित कृषक से 15 दिवस के भीतर पुनः बैंक विवरण प्राप्त करते हुए पोर्टल में त्रुटि सुधार कर राशि अंतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
योजना के लिए पंजीकरण / आवेदन कैसे करें
योजना के तहत शामिल फसल लगाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन पत्र में में जानकारी भरकर, आवश्यक अभिलेख एवं घोषणा पत्र के साथ निर्धारित समय-सीमा में पंजीकरण कराना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं फसल रकबे का कृषि / राजस्व विभाग के मैदानी अमलों से सत्यापन कराने के उपरांत सहकारी समिति में पंजीयन कराना होगा।
केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जो योजना के तहत अपना पंजीकरण निर्धारित समय सीमा में करवा लेते हैं। किसान न्याय योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा कुछ इस प्रकार है।
खरीफ की फसलों के लिए: 1 जून से 30 सितम्बर (खरीफ 2020 के लिए)
गन्ना फसल उत्पादकों के लिए: प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक
गन्ने की फसल उगाने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपना पंजीकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र में सहकारी शक्कर कारखाने अथवा विभागीय पोर्टल में करवाना जरूरी है।
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी द्वारा पंजीकृत रकबे का गिरदावरी कर सत्यापन किया जाएगा। पंजीकृत रकबा में विसंगति होने पर कृषक द्वारा बोए गए वास्तविक रकबा आंकलन कर आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारण करते समय कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए।
जिन किसानों के पास आधार नंबर नहीं है ऐसे कृषको का आधार पंजीयन कराने की कार्यवाही करते हुए योजना के लिए पंजीकरण कराया जाएगा।
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