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राशन कार्ड में नाम कैसे जुड़वाएं? राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें वन नेशन, वन राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना RATION CARD

कई बार ऐसा होता है कि राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम छूट जाता है, या उसका नाम कट जाता है। ऐसे में यदि उसका नाम जुड़वाना हो तो क्या करेंगे? राशन कार्ड की महत्ता केवल गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल जैसी वस्तुएं लेने तक ही सीमित नहीं है। बल्कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए भी राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात यह पहचान पत्र की तरह भी काम करता है। यह आपके पते का भी प्रमाण होता है। दोस्तों, राशन कार्ड धारक को उसकी श्रेणी के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अलग अलग योजनाओं के तहत कई लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

राशन कार्ड से नाम क्यों कट जाता है?

इससे पहले कि हम आपको राशन कार्ड में कटा नाम जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में बताएं आइए, सबसे पहले हम आपको यह बताएं कि राशन कार्ड से नाम कटने के कारण क्या हैं? राशन कार्डधारक की थोड़ी सी लापरवाही राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम कटने का कारण बन जाती है। मुख्य तौर पर यह कारण इस प्रकार से हैं-

  • सदस्य का नाम किसी दूसरे राशन कार्ड में पहले से जुड़ा हो।
  • सदस्य के आधार कार्ड का नंबर राशन कार्ड से न जुड़ा होना।
  • राशन कार्ड के मुखिया की मृत्यु हो जाना।
  • एंव राशन कार्ड में महिला होने की स्थिति में भी पुरुष का मुखिया होना।

वन नेशन, वन राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना –

केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड का नारा दिया है। इसी के तहत उसने मोबाइल नंबर की तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा भी दी है यानी आप किसी भी राज्य के हों, यह कोई मायने नहीं रखता आपका कार्ड देश भर में चलेगा। यानी किसी भी राज्य में इस कार्ड से वह राशन ले सकेगा। अब उसे उस राज्य का निवासी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि अभी तक देश के 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा चुका है।

राशन कार्ड में नाम कैसे जुड़वाएं? How To Add New Member Name In Ration Card?

अब हम आपको बताएंगे कि राशन कार्ड में यदि आधार कार्ड का नंबर न होने से नाम कटा है तो उसके लिए आपको करना यह है कि उस राशन कार्ड की फोटो प्रति और सदस्य के आधार कार्ड की फोटो काॅपी लेकर नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी सीएससी चले जाएं। यहां राशन कार्ड संचालक मामूली सा शुल्क लेकर आवेदन पत्र भर देगा। यहां से रसीद लेकर आप तहसील या जिला स्थित आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें। कुछ दिन बाद आपका राशन कार्ड अद्यतन हो जाएगा।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज – Documents required to add name to ration card

यदि आप नवजात शिशु का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए यह दस्तावेज दिखाने होंगे-

  • मूल राशन कार्ड
  • आवेदक को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति लगानी होगी
  • आवेदक बच्चे के मां-बाप का आईडी प्रूफ

यदि आप शादी के बाद अपनी पत्नी का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह दस्तावेज चाहिए-

  • पति का मूल राशन कार्ड
  • वधु का नाम छूट प्रमाण पत्र में, यानी कि जैसा उनके मां-बाप के राशन कार्ड में दर्ज हो
  • शादी का प्रमाण-पत्र

ऑफलाइन राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें? How to add a new member name to the ration card offline?

  • सबसे पहले आप अपने राशन कार्ड डीलर या अपने जिले के खाद्य आपूर्तिकर्ता के कार्यालय पर जाएं। यहां से आपको नाम बदलने के लिए फाॅर्म लेना होगा।
  • इस फाॅर्म में सारा ब्योरा भरें और नए व्यक्ति का विवरण भरकर उसके नाम को जोड़ने का कारण दर्ज कराएं।
  • इसके पश्चात इस फाॅर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें। आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र जमा कर दें।
  • यहां से आपको एक पावती यानी प्राप्ति रसीद संख्या मिल जाएगी। इस संख्या के जरिये आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति ट्र्ैक कर सकते हैं।
  • यहां से कार्ड धारक का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी किए जाने के पश्चात आप दो-तीन सप्ताह में अपना अद्यतन राशन कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम कैसे जुड़वाएं? How to add names to the ration card online?

यदि आप राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आॅनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार से होगी-

  • सर्वप्रथम आवेदक को अपने राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की वेबसाइट पर जाना होगा। सभी राज्यों की ऑफिसियल वेबसाइट की लिंक नीचे दिए गए हैं।
  • इसके पश्चात राशन कार्ड सेक्शन में नए सदस्यों के नाम जोड़े के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आवेदक के सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • इसमें सभी विवरणों को भरने के पश्चात अपने मौजूदा राशन कार्ड के स्कैन और नए सदस्य के पहचान दस्तावेज संलग्न करें।
  • इसके पश्चात यह आवेदन सबमिट करें। पावती संख्या के साथ ही अपनी रसीद भी प्रिंट करें।
  • आपके राशन कार्ड को वेरिफाई करने के पश्चात 2-3 सप्ताह के भीतर आपका राशन कार्ड आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।

राशन कार्ड में नये सदस्य का नाम जोड़ने के लिए राज्य एंव उनकी ऑफिसियल वेबसाइट

राज्यऑफिसियल वेबसाइट
अरुणाचल प्रदेशhttp://arunfcs.gov.in/rationcard.html
असमhttps://fcsca.assam.gov.in/
आंध्र प्रदेशhttps://epds2.ap.gov.in
बिहारhttp://epds.bihar.gov.in
चंडीगढ़https://epds.nic.in/CHD/epds
छत्तीसगढ़https://khadya.cg.nic.in/
गुजरातipds.gujarat.gov.
गोवाhttp://goacivilsupplies.gov.in/
दिल्लीhttps://nfs.delhi.gov.in/
हिमाचल प्रदेशhttps://epds.co.in/
हरियाणाhttps://hr.epds.nic.in
झारखंडaahar.jharkhand.gov.in
कर्नाटकahara.kar.nic.in
केरलhttps://civilsupplieskerala.gov.in
महाराष्ट्रrcms.mahafood.gov.in
मध्य प्रदेशhttp://samagra.gov.in
मेघालयhttp://megfcsca.gov.in/
मणिपुरhttp://epds.nic.in/MNRPT/epds#
मिजोरमmizorampds.nic.in
नागालैंडhttp://fcsnagaland.gov.in
उड़ीशाhttp://pdsodisha.gov.in
पंजाबfoodsuppb.gov.in
राजस्थानhttp://food.raj.nic.in
सिक्किमhttp://sikkimfcs-cad.gov.in/
तमिलनाडुwww.tnpds.gov.in
तेलंगानाwww.tnpds.gov.in
उत्तर प्रदेशhttps://fcs.up.gov.in
त्रिपुराhttp://fcatripura.gov.in/
उत्तराखंडhttps://fcs.uk.gov.in/
पश्चिम बंगालhttps://wbpds.gov.in

राशन कार्ड में नाम जुड़वाने में देरी न करें

यदि आपके परिवार में नए शिशु का जन्म हुआ है या फिर नई बहू घर में आई है तो उसका नाम राशन कार्ड में जुड़वाने में देरी कतई न करें। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने से आप वंचित न हो जाएं। जैसा कि हमने आपको उपर बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तोवजों में एक राशन कार्ड भी है, ऐसे में इसकी महत्ता समझते हुए आपको राशन कार्ड में परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जुड़वाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यह आगे चलकर आपके लिए ही मुश्किल पैदा करेगा।

इतना ही नही, आप इस संबंध में अपने परिचितों और रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें ताकि वह भी अपना राशन कार्ड समय से अद्यतन करा लें। एक बात और कि जब भी आप परिवार के नए सदस्य का नाम जुड़वाएं तो उसे कम से कम दो बार अवश्य चेक कर लें, ताकि राशन कार्ड में दोबारा किसी तरह का बदलाव करने की गुंजाइश न रहे, वरना इसके लिए आपको फिर से पूरी प्रक्रिया फाॅलो करनी पड़ेगी। आपका समय और पैसा दोनों फिर से नष्ट होंगे।

परिवार के मुखिया की मृत्यु की दशा में भी आपको अपने राशन कार्ड को अपनी सुविधा के दृश्टिगत अद्यतन यानी संशोधित और नवीकृत करा लेना चाहिए। राशन कार्ड बेहद काम का दस्तावेज है, इसे बेहद संभालकर भी रखें।

कोरोना काल में लाॅकडाउन के दौरान आई थी दिक्कत

साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कोरोना काल में लाॅकडाउन के दौरान ढेरों उद्योग धंधे बंद हो गए। काम ठप हो गया। मजदूरों को अपने गांवों को लौटना पड़ा। कई ऐसे भी थे, जो वाहन न चलने की वजह से जहां थे, वहीं फंसे रह गए या फिर पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलने को मजबूर हुए। उन्हें कई तरह की दिक्कतें आईं। उन्हें खाने को मोहताज होना पड़ा। ऐसे में कई राज्यों में सरकारों ने दूसरे राज्य वालों को भी प्रावधान न होने के बावजूद विशेश व्यवस्था कर उन्हीं के राज्य के राशन कार्ड पर राशन मुहैया कराया, जिससे उनकी रोजी रोटी का काम चल सका। वन नेशन, वन राशन कार्ड की अवधारणा से भविश्य में यह स्थिति नहीं आएगी, ऐसा मानकर चला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश में पोर्टेबिलिटी बहुत आसान कार्य है, यह नहीं सोचा जा सकता। यह एक लंबी प्रक्रिया है। ज्यादातर जगह आॅनलाइन सुविधा होने के बावजूद। सत्यापन की प्रक्रिया भी बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है।

 राज्यों ने अपने स्तर से इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार बैठकें कर अधिकारियों को इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों की ओर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।



गलत जानकारी देने पर निरस्त होगा आवेदन-

दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सत्यापन की प्रक्रिया के पश्चात एक निश्चित अवधि में आपको राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है, इसके आपके दिए पते पर भेज दिया जाता है। लेकिन हम आपको यह भी आगाह कर दें कि यदि आपने अपने आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी दी है या उसे भरने में आपसे कोई चूक हो गई है तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसलिए जब भी आवेदन भरें तो सही सही भरें और कम से कम दो बार चेक भी कर लें, ताकि कोई गड़बड़ी न रह जाए।

शादी की स्थिति में राशन कार्ड में ऐसे जुड़वाएं नव वधु का नाम-

आपको यह भी बता दें कि शादी होने की स्थिति में आपको सबसे पहले अपनी पत्नी के आधार कार्ड में संशोधन कराना होगा। इसके पश्चात दोनों राशन कार्ड और आधार कार्ड ले जाकर खाद्य अधिकारी के पास अपना नाम पहले से जुड़े राशन कार्ड से हटवा दें और नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर दें। एक तरीका यह भी है कि जिस राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ा है, उसी में पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए आप उनके आधार कार्ड में संशोधन कराएं और अपने कार्ड की फोटो काॅपी ले जाकर जन सेवा केंद्र के माध्यम से जुड़वा लें।

यह तो आप जानते ही हैं कि राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के लिए राशन कार्ड, एपीएल राशन कार्ड यानी गरीबी की रेखा से उपर वालांे के लिए राशन कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड।

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