मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म / पात्रता व शर्तें Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP Online Registration Form
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 (Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP Online Registration) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने शुरू कर दिये हैं। MP मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को सिंचाई खेती से संबंधित पंप राज्य सरकार वितरित करेगी। इस सरकारी योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पहले नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वन करता था पर सरकार ने अब अलग से इसके लिए पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in लॉन्च कर दिया है जहां पर आप सब्सिडी पर मिलने वाले पंप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP Online Registration Form) कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश सीएम सोलर पंप योजना 2020 (CM Solar Pump Online Registration) के लिए केंद्र सरकार और MP सरकार द्वारा 90% अनुदान (MP Solar Pump Anudan Yojana 2020) दिया जा रहा है| जिससे की किसानों को सस्ते दामों पर पंप वितरित किए जा सकें। सोलर पंप स्कीम के तहत प्रदेश में आवेदक की मांग देखते हुए उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पर बिजली ठीक से नहीं पहुँच पाई है।
इसके अलावा योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे / बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।
मध्य प्रदेश सीएम सोलर पम्प योजना पात्रता, नियम व शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को नीचे दी गई शर्तों (Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP Online Form Requirements) को पूरा करना होगा तभी वे स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
- आवेदन केवल आवेदक की भूमि के लिए ही स्वीकार्य होगा।
- सोलर पम्प संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।
- मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी।
- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी।
- सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में होगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।
- सोलर पम्प के कन्ट्रोलर एवं मोटर सेट इत्यादि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- सोलर प्लेटों की समय-समय पर सफाई की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना – जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास निम्न्लिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:
- रिहायसी प्रमाण-पत्र
- किसान कार्ड जिससे यह पता लग सके की आवेदक किसान ही है या नहीं
- आधार कार्ड
- जमीन के कागजात
- हाल ही की पासपोर्ट साइज़ फोटो
MP मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन आवेदन
सीएम सोलर पम्प योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP Online Registration Form) कैसे करना है इसके लिए आवेदन प्रक्रिया निम्न्लिखित है जो आप फॉलो कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in पर जाना है।
वेबसाइट होमपेज
होम पेज पर दाईं ओर दिये गए “नवीन आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है:
Direct Login Link
इच्छुक उम्मीदवार को नीचे दिये गए डाइरैक्ट लिंक पर क्लिक करना है जो उसे सीधा लॉगिन पेज पर ले जाएगा
Direct Link : https://cmsolarpump.mp.gov.in/SolarApplication/Login_Mobile
लॉगिन पेज
ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और आगे बढ़ना है:
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म
ओटीपी दर्ज करने के बाद MP मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है:
सोलर पंप रजिस्ट्रेशन पेज
ऊपर दिये गए फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भर कर सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको बाकी की जानकारी भरनी है:
आधार नंबर e-KYC
ऊपर वाले प्रोसैस को पूरा करने के बाद Next के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा यहाँ पर आवेदक को अपना आधार नंबर डालकर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर लेना है:
सीएम सोलर पंप क्षमता और प्रकार
मध्य प्रदेश सीएम सब्सिडी पर मिलने वाले सोलर पंप कितनी क्षमता (mpcmsolarpump Capacity & Types) के हैं और कौनसे प्रकार के हैं इसकी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं:
क्रमांक | सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार | कुल राशि (हजार में) | हितकारी (किसान) अंश (हजार में) | डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन) |
---|---|---|---|---|
1. | 1 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 175480 | 17500 | 30 मी. के लिए 42000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. |
2. | 2 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 212395 | 21000 | 10 मी. के लिए 180000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी. |
3. | 2 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 235319 | 23500 | 30 मी. के लिए 63000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. |
4. | 3 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 341330 | 34000 | 30 मी. के लिए 105000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 63000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 75 मी. 70 मी. के लिए 42000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. |
5. | 5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 453680 | 68000 | 50 मी. के लिए 100800 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 67200 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 45600 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
6. | 5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 411950 | 68000 | 50 मी. के लिए 91200 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 62400 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 40800 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
7. | 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 645510 | 260000 | 50 मी. के लिए 141750 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 94500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 64125 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
8. | 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 570310 | 260000 | 50 मी. के लिए 128250 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 87760 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 57375 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
9. | 10 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 936250 | 468000 | 50 मी. के लिए 189000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 126000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 85500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
10. | 10 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 714760 | 357500 | 50 मी. के लिए 171000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 117000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 76500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना 2020 के तहत अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के किसानो को एक हेक्टेयर भूमि पर 5 हॉर्स-पावर तक के सोलर पम्प पर मुफ्त बिजली भी दी जाएगी और स्थाई संयोजन वाले किसानो को 1 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाएगी।
CM सोलर पम्प योजना – हेल्पलाइन / पता
इसके अलावा किसी भी अन्य जानकारी के लिए आवेदक नीचे दिये गए नंबरों (Madhya Pradesh CM Solar Pump Scheme Helpline Numbers) या पते पर संपर्क कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं।
सोलर पम्प योजना ऑफिस पता – मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड – उर्जा भवन ,लिंक रोड नं. – 2 / शिवाजी नगर ,भोपाल (मध्यप्रदेश)
हेल्पलाइन नंबर – 0755-2575670 , 2553595
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