उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना|राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना|uttar pradesh rashtriya paarivarik labh yojana|rashtriya paarivarik labh yojana Application form|rashtriya parivarik labh yojana|राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि परिवार का कमाने वाला सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार का बुरा हाल होता है क्योंकि घर में कमाने वाला कोई ना हो तो घर का गुजारा बसर करना मुश्किल हो जाता है किसी समस्या को नजर में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना/parivarik labh yojana का आरंभ किया है ताकि जो मुखिया घर में कमाता था उसके चले जाने के बाद भी उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दस्तावेज
- आवेदक की फोटो ।
- आवेदक की आयु प्रमाण पत्र।
- आवेदक के परिवार के आय आयु प्रमाण पत्र, वेतन या भुक्तान स्लिप ।
- परिवार के मुखिया की मौत या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत का प्रमाण पत्र , मुखिया का अर्थ, जो व्यक्ति पैसे कामता था।
- सीबीसी बैंक खाते के विवरण और बैंक पास बुक की स्कैन की हुई कॉपी।
- आवेदन फार्म और आवेदन के कंप्यूटर जनित रसीद का प्रिंट आउट की नकल ।
- इन सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/ प्रिंट आउट/ फ़ोटोस्टेट को आवेदक द्वारा जिला कार्यालय में जमा करने के समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा सत्यापित किया होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की पात्रता
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार आवदेन कर सकते है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 46, 080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार मुआवजे के रूप में प्रति परिवार 30, 000 / रुपए का भुगतान करेगी।
पहले मुआवजे की राशि 20, 000 / रुपये था। वर्ष 2013 के बाद राशि संशोधित की गयी है ।
जो परिवार इस योजना के पात्र है, वह परिवार के मुखिया/अर्जक या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत के बाद सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में उल्लेख राशि का दावा/ आवदेन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवदेन
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति
जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र
की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
Help Line Toll-Free Number – 18004190001
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
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