उत्तराखंड फ्री लैपटॉप वितरण योजना 2020 – मेधावी छात्र-छात्राओं को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप / पात्रता व शर्तें Uttarakhand Free Laptop Distribution Scheme for Govt. School Students
उत्तराखंड सरकार वर्ष 2020 शुरू होते ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्र-छात्राओं को निशुल्क लैपटॉप (Free Laptop Distribution Scheme) देने के लिए फ्री लैपटॉप वितरण योजना 2020 (Uttarakhand Free Laptop Distribution Scheme for Govt. School Students) शुरू करने जा रही है। यह सरकारी योजना राज्य में वे छात्र-छात्राएँ जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हे शिक्षा की ओर आकर्षित करेगी। मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना 2020 के लिए अभी शिक्षा विभाग के निदेशक आरके कुंवर द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। जिसके लिए राशि आवंटित होते ही प्रदेश में विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप (Free laptop yojana UK Govt.) मिलने शुरू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 80 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को निशुल्क लैपटॉप दिए जाने का निर्णय लिया है।
मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना (Uk Govt. Free Laptop Scheme) के लिए संबंधित विभाग को इससे जुड़ी सभी जानकारी जुटाने के निर्देश दे दिये हैं। जिसके तहत पूरे प्रदेश में कितने छात्र-छात्राएँ इसके लिए पात्र हैं उनकी सूची तैयार करी जाएगी। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसके लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखंड फ्री लैपटॉप वितरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Uttarakhand Free Laptop Distribution Scheme Online Application) कैसे करना है और कौन-कौन सी शर्तों का पालन विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी नीचे दी गई है।
फ्री लैपटॉप वितरण योजना में मिलने वाले लैपटाप की विशेषताएँ
— सभी लैपटाप में पहले से ही विंडोज 10 से डली हुई मिलेगी।
— 2GB रैम
— माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर पहले से ही इन्स्टाल
— 14 इंच साइज़
अभी के लिए राज्य सरकार ने सिर्फ निर्देश जारी किए हैं फ्री लैपटॉप वितरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना इसकी जानकारी अभी सांझा नहीं की गई है।
मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना – पात्रता व शर्तें
वे विद्यार्थी जो योजना के अंदर आते हैं उनको सरकार द्वारा जारी शर्तों (Muft Laptop Yojana Eligibility Criteria & Conditions) का पूरा करना अनिवार्य है:
- विद्यार्थी उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- उसका नाम मेधावी छात्र-छात्राओं की सूची व लिस्ट में होना चाहिए मतलब उसने 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक हासिल किए हों।
- विद्यार्थी गरीबी रेखा वाले वर्ग से संबंध रखते हों।
- पारिवारिक आय का प्रमाण-पत्र (Income Proof Certificate) होना जरूरी है।
- पात्र छात्र के पास स्थायी निवास का रिहायसी प्रमाण-पत्र (Domicile) होना चाहिए।
- शिक्षा विभाग द्वारा पहले से की किसी अन्य वित्तीय सहायता राशि की योजना का लाभ ना ले रहा हो।
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