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मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म |पंजीकरण Madhya Pradesh Indira Gandhi Pension Scheme 2021 Online Application | Application Form | Registration

 मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की विधवा महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ताकि बेसहारा विधवा महिलाएं भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना ना पड़े।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की विधवा महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ताकि बेसहारा विधवा महिलाएं भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना ना पड़े।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की विधवा महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ताकि बेसहारा विधवा महिलाएं भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना ना पड़े।

Indira Gandhi Pension Scheme 2021 के लिए पात्रता मापदंड क्या है?

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कुछ पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करने वाले नागरिकों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। यह मापदंड कुछ इस प्रकार –

  • क्योंकि यह योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए आवेदन करने वाली विधवा महिला मध्य प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • लाभार्थी महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो
  • आवेदन कर्ता की आयु 40 वर्ष से अधिक और 79 वर्ष के बीच में हो होनी चाहिए।
  • आवेदन कर्ता गरीब नागरिक होना चाहिए।
  • और वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में आती हो

Indira Gandhi Pension Scheme 2021 के अंतर्गत कितनी धनराशि मिलती है?

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने ₹300 की धनराशि प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा हर 6 महीने की धनराशि एकमुश्त पात्र नागरिकों के खाते में जमा कर दिया जाता है।

MP Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज –

मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। जिनके बिना आप इस योजना का लाभ योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं –

  • आवेदन कर्ता का आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल  कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • आयु प्रमाण पत्र

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताए जा रहे आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा –

  • वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।


  • यहां पर आपको सबसे पहले अपने जिले का नाम, और उसके पश्चात स्थानीय निकाय को ड्रॉप डाउन मेनू में से सेलेक्ट करना होगा।
  • और फिर नीचे दिए गए बॉक्स में अपनी समग्र आईडी भरकर पेंशन हेतु “ऑनलाइन आवेदन करें” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा।
  • इस फॉर्म में पूंछी गई सभी जरूरी जानकारी को सही-सही भरना होगा। और साथ ही  आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी भी अपलोड करना होगा।
  • पूरी तरह सही फार्म भरने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा।
  • फॉर्म सबमिट होने के पश्चाताप आपके फार्म और आपकी दी गई जानकारी की सत्यता को प्रमाणित किया जाएगा। और यदि आप योजना के लिए पात्र होंगे, तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 सूची ऑनलाइन कैसे देखें?

    यदि आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना सूची देखना चाहते हैं। तो आप नीचे बताए जा रहे हैं। आसान से स्टेप्स को फॉलो करके विधवा पेंशन योजना की सूची ऑनलाइन देख सकते हैं।


  • वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको समग्र पेंशन पोर्टल के सेक्शन में पेंशन हितग्राहियों की सूची लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।

  • इस पेज पर आपको सबसे पहले अपने जिला का नाम, उसके पश्चात अपने निकाय का नाम, फिर अपने ग्राम पंचायत नाम और बाद में अपने गांव अथवा वार्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा।
  • इसके पश्चात आप को पेंशन के प्रकार में Indira Gandhi National Widow Pension Scheme को सेलेक्ट करना होगा। और नीचे दिए गए सूची देखें बटन पर क्लिक करना होगा


  • जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके  क्षेत्र में इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों की सूची दिखाई देगी। जिसमें आप अपना अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम चेक कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 सवाल और जबाब

मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2021 क्या है?

हरियाणा प्रदेश सरकार द्वार प्रदेश विधवा महिलाओं की सहायता के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को कितने रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी?

मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत विभाग द्वारा विधवा महिलाओं को 300 रूपये मासिक की आर्थिकसहायता प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश इंदिरा गांधी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए विधवा महिला की आयु सीमा क्या रखी गयी है?

इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए विधवा महिला की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 79 वर्ष होनी चाहिए।

इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर कोई महिला इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है तो बहुत आसानी से ऑनलाइन माध्यम से कर सकती है ।जिसके बारे में ऊपर लेख में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है।

इस योजना के कार्यावयन की जिम्मेदारी कौन से विभाग को सौंपी गयी है?

मध्य प्रदेश सर्कार द्वार इस योजना के कार्यावयन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग मध्य प्रदेश को सौंपी गयी है।



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