msy.uk.gov.in - उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म msy.uk.gov.in – Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 Online Application / Registration Form
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana आवेदन करें: उत्तराखंड सरकार Mukhyamantri Swarojgar Yojana ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म msy.uk.gov.in पर आमंत्रित कर रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य उन प्रवासियों को बनाए रखना है जो कोरोनावायरस (COVID-19) लॉकडाउन के दौरान राज्य लौट आए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार की इस योजना को शुरू किया था। हर गांव तक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि युवाओं को लाभ मिल सके। सभी इच्छुक उम्मीदवार जो नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सब्सिडी पर बैंक ऋण लेना चाहते हैं, वे अब मुखिया स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2021 में, लोग अब राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से आसानी से ऋण ले सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना की कुल लागत का 10% भुगतान करना होगा, जबकि विशेष श्रेणी के लोगों को कुल परियोजना लागत का 5% ग्राहक योगदान के रूप में देना होगा।
जनप्रतिनिधि और जिला स्तर के अधिकारी इस योजना का प्रचार करेंगे ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें। Mukhyamantri स्वरोजगार योजना के तहत, जिला मजिस्ट्रेट (DM) को बैंकर्स के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि लाभार्थियों को ऋण लेने में कोई समस्या न हो
उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन करें
उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक महाप्रबंधक या जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) में स्वयं या ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:
STEP 1: Firstly visit the official website at msy.uk.gov.in
STEP 2: At the homepage, click at the “पंजीकरण करें / Register” link under “ऑनलाइन आवेदन / Online Application” section present in the main menu or directly click http://msy.uk.gov.in/frontend/web/signup
चरण 3: तदनुसार, उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2021 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म नीचे प्रदर्शित होगा
STEP 4: नाम, ई-मेल आईडी, पासवर्ड, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पता, जिला, शहर, पिन कोड और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक खाता बनाएं।
STEP 5: फिर आवेदक यूके की मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लॉगिन कर सकते हैं:
चरण 6: यहां आवेदक लॉगिन करने के लिए ई-मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं।
STEP 7: इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित स्वीकृति मिल जाएगी और उनके आवेदन बैंकों के पास भेज दिए जाएंगे, जो कि अधिक उपयुक्त हैं।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए पात्रता
मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के पात्र बनने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा: -
ग) इस योजना के तहत, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्र के उद्योग के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध होगी।
डी) आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहकारी बैंक / संस्थान बैंक आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
ई) आवेदक या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा।
एफ) सभी आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) आधार पर प्राप्त आवेदनों की व्यवहार्यता के अनुसार चुना जाएगा।
छ) विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लाभ के लिए, आवेदक को विशेष श्रेणी के तहत व्यावसायिक ऋण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और विकलांगता प्रमाण पत्र का उत्पादन करना होगा।
एच) आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी स्वरोजगार योजना से लाभ नहीं उठाया है।
ए) आवेदन के समय आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
बी) कोई निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
पात्रता शर्तों की पूर्ति के बारे में आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची इस प्रकार है: -
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
जन्म तिथि का प्रमाण
शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (यदि कोई हो)
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
दिव्यांग श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
Margin Money (Grant) in Uttarakhand Mukhymantri Swarojgar Yojana
Applicants/ beneficiaries shall have to deposit the margin money in Bank as own contribution:-
General Category | 10% of Project Cost |
Special Category (Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities, Ex-Servicemen, Women and Persons with Disabilities- Divyaang) | 5% of Project Cost |
Highlights of Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana
Scheme Name | Mukhyamantri Swarojgar Yojana |
State Name | Uttarakhand |
Beneficiaries | All those people who wants to start their own business. |
Type Scheme | CM Self Employment Loan Scheme |
Launch Date | Earlier in 2015 and relaunched on 28 May 2020 |
How Much Loan to be given | 90% of the total project cost for normal category & 95% of the total project cost for special category |
Maximum Project Cost | Rs. 25 Lakh for Manufacturing sector and Rs. 10 lakh for Services sector |
Banks to Provide Loans | Nationalized banks, Scheduled commercial banks, Cooperative banks etc. |
Application / Registration Process | Online as well as Offline |
Apply Online Form | https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php |
Scheme Details | Download PDF |
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