पहले जमाने में यह हाल था कि लोगों को अपने बच्चों की जन्मतिथि तक याद नहीं रहती थी। बच्चों के जन्म का रजिस्ट्रेशन या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना तो उनके लिए दूर की बात थी। ने लेकिन आज की तारीख में यह एक आवश्यकता है। अब बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर बच्चे के होने की सूचना देकर प्रमाण पत्र बनवाने का काम बेहद जरूरी है। स्कूल में प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही तिथि लिखी जाती है।
जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है उसमें बच्चे से जुड़ा सारा ब्योरा डिजिटली फीड किया जाता है। इसके बाद वह यह प्रमाण पत्र जारी करता है। दोस्तों, आज हम इस पोस्ट में आपको जानकारी देंगे कि हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है? इसे बनवाने के क्या क्या लाभ हैं? हरियाणा में हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है? आदि आइए शुरू करते हैं
जन्म प्रमाण पत्र बनवाना क्यों जरूरी है? Why is it necessary to have a birth certificate?
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना वैधानिक रूप से आवश्यक किया है। केंद्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 के अनुसार बच्चे के जन्म के साथ ही किसी की मृत्यु के पश्चात उसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। हरियाणा समेत सभी राज्यों के लिए इसी अधिनियम यानी act के अंतर्गत बच्चों के जन्म का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है
इसका सबसे बड़ा काम तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में ही है। यह भी आप जानते हैं कि हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो आपको जीवन भर काम आता है। शिक्षा और खेल में हुई नहीं, बल्कि नौकरी ज्वाइन करते वक्त और रिटायरमेंट के समय भी इसकी उपयोगिता बनी ही रहती है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के क्या क्या इस्तेमाल हैं? What are the uses of Haryana birth certificate
जन्म प्रमाण पत्र केवल जन्मतिथि का ही रिकॉर्ड नहीं होता। बल्कि यह अन्य ढेर सारे कार्य में इस्तेमाल होता है। यह जन्म प्रमाण पत्र हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है । अब हम आपको बताएंगे कि हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इस प्रकार से है
- हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र को स्कूल, कॉलेजों या अन्य किसी संस्थान में एडमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ।
- इसके अलावा पासपोर्ट बनवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।
- पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए यह इस्तेमाल होता है।
- राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए
- मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
- वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए
- इसके अतिरिक्त अपनी पहचान के लिए आप हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
- हरियाणा राज्य में सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है ।
- और आयु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो इसका इस्तेमाल किया ही जा सकता है
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन कैसे करें? How to apply for Haryana birth certificate online
अब हम आपको यह बताएंगे कि आप यदि हरियाणा में हैं तो हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह एक आसान सी प्रक्रिया है। आपको यह steps follow करने होंगे
सबसे पहले हरियाणा ई-डिस्ट्रिक्ट की official website
https://edisha.gov.in/ पर जाएं website का home page open होने के बाद आपको Download Forms and Instructions” के link पर click करना होगा
- इस link पर click करने के बाद screen पर एक नया पेज open हो जाएगा।
- इसके पश्चात आपके सामने जन्म प्रमाण पत्र का application form पीडीएफ फॉर्मेट में open हो जाएगा।
- इसके बाद आपको यहां से हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के Application Form की PDF file को Download करना होगा ।
- PDF की file Download करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जन्म की तारीख, बच्चे का नाम, जिस स्थान पर बच्चे का जन्म हुआ है, उस स्थान का नाम आदि भरना होगा।
- इसमें सारी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज़ों को attach करना होगा। -इसके पश्चात जन्म, मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- और इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं? Documents required for Haryana Birth Certificate
जिस प्रकार से प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से आपको जन्म का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अब हम आपको बताएंगे कि यह दस्तावेज कौन-कौन से हैं। दोस्तों, यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- सबसे आवश्यक यह है कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक के पास बच्चे के जन्म का स्थान, तारीख और समय का शपथ पत्र हो।
- माता-पिता का वैवाहिक प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- बच्चे के माता-पिता का पहचान प्रमाण पत्र।
- आभिभावक का राशन कार्ड।
- आवेदक का मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे देखें? How to check online Haryana birth certificate application status?
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक के मन में आवेदन की स्थिति जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है यानी प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया के किस कदम पर है तो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था है। वह अपने आनलाइन आवेदन का स्टेटस जान सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिस को आपको फॉलो करना होता है। इसके लिए कुछ स्पष्ट कदम हैं, जो कि आपको उठाने होंगे। साथियों, यह कदम इस प्रकार से हैं-
सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की official website
https://edisha.gov.in/ पर जाना होगा । इसके पश्चात आपके सामने website का home page खुल जाएगा
- यहां पर आपको status of application का option दिखाई देगा।
- आपको इस option पर click करना होगा ।
- Option पर click करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा
- इस फॉर्म में आपको अपनी E-District/Saral ID और Mobile No/ Verification Code or Citizen ID डालनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको search के option पर click करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपके application का status आ जाएगा।
ऑनलाइन हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन कैसे करें? How to do online Haryana birth certificate verification?
certificate verification के लिए सबसे पहले आपको official website
https://edisha.gov.in/ पर जाना होगा। इसके पश्चात आपके सामने site का home page खुल जाएगा
- इस home page पर आपको Verification Of certificate का option दिखाई देगा। आपको इस option पर click करना होगा।
- अब इस option पर click करने के बाद आपके सामने अगला pages खुल जाएगा।
- इस page पर आपको पूछी गई जानकारी जैसे select application, E-District Transaction Id, CIDR Id आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद print certificate के option पर click करना होगा।
पहले की अपेक्षा जागरूकता में बढ़ोत्तरी
पहले हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र को लेकर लोगों में बहुत जागरूकता नहीं थी। हरियाणा में यूं भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव रहा है। होता यह था कि अमूमन लोग अपने बच्चों के नाम उस वक्त की विशेष परिस्थिति से जोड़ लेते थे। जैसे कि कई पुराने लोगों को आपने कहते सुना होगा कि उनका बच्चा तब पैदा हुआ था, जिस साल बहुत ज्यादा बारिश आई थी। पहले शिक्षा की स्थिति बहुत खराब होने और उस पर साक्षरता की दर बहुत कम होने की वजह से जन्म की तिथि को लेकर ज्ञान का भाव था। यह लोगों का अपना तरीका था जिसके जरिए वह अपने बच्चों के जन्म को याद रखते थे ।
जब केंद्र सरकार की ओर से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया था तो भी लोगों में इस अधिनियम को लेकर कोई जागरुकता नहीं थी। ज्यादातर छात्र जन्म प्रमाण पत्र के रूप में अपनी हाईस्कूल की मार्कशीट दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है। हालांकि अब यह हालत नहीं है। अब पहले की अपेक्षा लोगों में बहुत जागरूकता आई है। शहरी क्षेत्र में जितने भी अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं उन सभी की हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र होते हैं लेकिन गांव में भी अब इस संबंध में जागरूकता आ रही है
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आनलाइन होने के अपने अलग फायदे, सहूलियत और सुविधाएं हैं। पहला फायदा तो यह है कि आपको कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे आपका समय बचेगा और इस समय को आप किसी अन्य कार्य में लगा सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आवेदन करते वक्त आपको एक विशेष आईडी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी वक्त यह जान सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस स्थिति में है।
यानी कि इसके लिए भी आपको अलग से कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। और ना ही परेशान होने की जरूरत है। कुल मिलाकर यदि एक वाक्य में कहना चाहें तो इसके लिए यही कहेंगे कि यह संपूर्ण जीवन कार्य आने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे सुरक्षित रखा जाना भी बेहद आवश्यक है।
हरियाणा जन्म प्रमाण क्या हैं?हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज़ होता है, जिसमे किसी बच्चे की जन्मतिथि, जन्म स्थान माता – पिता का नाम दर्ज होता हैं। हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र मुख्य रूप से बच्चे के जन्म से 21 दिन के अंदर बनवा लेना चाहिए।
हरियाणा जन्म प्रमाण क्यो जारी किया जाता हैं?अधिनियम-1969 एक्ट के तहत राज्य जन्म लेने वाले हर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी होता हैं। क्योकि हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म तिथि, जन्म के स्थान को प्रमाणित करता हैं।
हरियाणा जन्म प्रमाण की कहाँ आवश्यकता होती हैं?
हरियाणा राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं। इसके अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज़ जरूरी दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण बनवाने लिए किया जाता हैं।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई ई-डिस्ट्रिक्ट की official website https://edisha.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकतेे हैं। बाकी ऊपर हम हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बारे में ऊपर हम बता चुके हैं।
मैंने हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है लेकिन अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं आया है क्या करूंअगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया लेकिन अभी तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति चेक कर सकते हैं। जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र कब तक बन जाएगा।
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म कहां से प्राप्त करें?हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म आप अपने यहां के सरकारी अस्पताल से प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको वहां जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म मिलने में परेशानी आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं
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