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Haryana E-Kharid : पोर्टल पर ऑनलाइन किसान पंजीकरण कैसे करें?

 हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी किसानों के हित के लिए ई खरीद पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से अब सभी किसान अपनी फसल को ऑनलाइन माध्यम से सीधे सरकार को बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें इस पोर्टल की मदद से अपनी फसल का पंजीकरण करवाना होगा और साथ ही फसल का सभी ब्यौरा प्रदान करना होगा जिस से वो इसे सरकार को बेच सकते हैं। E-Kharid Farmer Registration के माध्यम जो किसान अपनी फसल की बिक्री करना चाहते हैं वो सीधे अपनी फसल सरकार को बेच सकते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। आज इस लेख में हम आप को इसी संबंध में जानकारी देंगे। जैसे की हरियाणा ई-खरीद पोर्टल ऑनलाइन किसान पंजीकरण , Haryana E-Kharid Online Registration हेतु पात्रता और आवश्यक दस्तावेज आदि।

Haryana E-Kharid Portal

राज्य के किसान इस Haryana E-Kharid Online Portal के माध्यम से बुवाई के समय अपनी फसल की जानकारी दर्ज करके किसान अपनी फसल को बेच कर उसकी सही-सही कीमत प्राप्त कर (Through The Online Portal, By Entering The Information Of His Crop At The Time Of Sowing, The Farmer Can Get The Exact Price By Selling His Crop.) सकता है। इसलिए किसानो को Haryana E-Kharid Portal पर पंजीकरण करते समय अपनी बुवाई का सही सही विवरण दर्ज करना होगा ।इस आधिकारिक वेबसाइट को हरियाणा के किसानो के हित के लिए शुरू किया गया है ।किसान ई-खरीद पोर्टल की मदद से, हरियाणा राज्य के किसान स्वयं द्वारा आसानी से व्यापार कर सकते हैं। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी E-Kharid Farmer Registration का लाभ उठाना चाहते है तो वह इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर किस्सना पंजीकरण कर सकते है ।

आधिकारिक वेबसाइट🔥E-Kharid (Ekharid.In)
🔥Ekharid.Haryana.Gov.In

Haryana E-Kharid Portal – 25 मई 2023 तक की जाएगी गेहूं की खरीद

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई इस वर्ष 50% कम गेहूं की खरीद हुई है। निर्यात खुला होने के कारण इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा रेट पर गेहूं की बिक्री हुई है। लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा निर्यात पर रोक लगा दी गई है। 25 मई 2023 तक अब हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी। वह सभी किसान जिनके पास गेहूं का स्टॉक बचा हुआ है वह मंडी में आकर अपना गेहूं बेच सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 85 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1 अप्रैल 2023 से गेहूं की खरीद शुरू की गई थी। लेकिन अब तक केवल 40.71 लाख मैट्रिक टन की ही खरीद की गई है।

लगभग 304324 किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं को बेचा गया है। जिनको सरकार द्वारा 8204.51 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा 18% तक सूखे और टूटे हुए गेहूं की खरीद करने की भी परमिशन प्रदान की गई है जो कि पहले केवल 6% थी।

हरियाणा ई खरीद पोर्टल का उद्देश्य

Haryana E-Kharid Portal – राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को कृषि हेतु प्रोत्साहित करने और उन्हें फसल संबंधित होने वाले नुक्सान से बचाने के लिए हरियाणा ई-खरीद पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी किसान अपनी फसल को पंजीकृत (हरियाणा ई-खरीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन) करवा पाएंगे। जिस से फसल तैयार होने पर उसे सीधे सरकार को बेच पाएंगे। इस से उनके फसल बिक्री से पहले खराब होने की स्थिति नहीं आएगी। इस से न केवल उन्हें नुक्सान से बचाव होगा बल्कि सरकार द्वारा फसल को खरीदने के एवज में मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिये उन्हें निर्धारित / निश्चित राशि प्राप्त होगी। ऐसे में उन्हें पहले की अपेक्षा किसानों की ज्यादा आय होगी। जिस से वो आसानी से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। और अपनी कृषि की प्रक्रिया को नहीं छोडेंगे। साथ ही अपनी फसल बेचने के लिए उन्हें बिचौलियों को भी किसी प्रकार की धनराशि नहीं देनी होगी।

हरियाणा ई-खरीद पोर्टल के लाभ

E Kharid किसान पंजीकरण हरियाणा सभी हरियाणा के किसान लाभान्वित होंगे।

फसल पंजीकरण हरियाणा के माध्यम से सभी किसान अपनी फसल सीधे सरकार को बेच सकते हैं।

पंजीकरण करवाने से उनकी फसल समय पर बिक जाएगी और उसके ख़राब होने की स्थिति नहीं आएगी। इस से किसान को नुक्सान नहीं उठाना होगा।

किसान पंजीकरण ऑनलाइन होने से किसान को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा। ये पंजीकरण किसान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।

E-Kharid Farmer Registration कराने से सभी किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

किसान द्वारा पहले की तरह अपनी फसल बिकवाने के लिए किसी बचौलिये का सहारा नहीं लेना होगा। इस तरह से उन्हें अपनी फसल का पूरा मूल्य प्राप्त होगा। इसके लिये उन्हें बस E-Kharid Online Portal के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा।

किसान अब स्वयं ऑनलाइन माध्यम (हरियाणा ई-खरीद पोर्टल) से अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकेंगे। जिस से फसल की खरीद फरोख्त करने के लिए किसान को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और फसल के सही दाम प्राप्त करने के लिए उसे किसी का सहारा लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

फसल की बिक्री के बाद मिलने वाली धनराशि उन्हें बैंक खाते में डाली जाएगी।

कुल मिलाकर इस से किसानों का आर्थिक और सामाजिक स्तर सुधरेगा। साथ ही किसानों के लिए अब कृषि पहले से ज्यादा फायदेमंद और सहज हो जाएगी।

Haryana E-Kharid Registration के दस्तावेज़ (पात्रता )

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।

केवल किसान ही इस ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है ।

आवेदक का आधार कार्ड

पहचान पत्र

ड्राइविंग लाइसेंस

मतदाता आई.डी

बैंक अकाउंट पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

भूमि का क्षेत्रफल, श्रेणी सम्बन्धी जानकारी

हरियाणा की खरीद पोर्टल रजिस्ट्रेशन दिशा–निर्देश

इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपको पंजीकरण फॉर्म में कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़े भरनी होगी जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी नीचे दी हुई है ।

आप इस सभी दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वकपढ़े और अपना आवेदन फॉर्म सही सही भरे ।

आवेदन फॉर्म में चिन्हित क्षेत्र भरना ज़रूरी है ।

12 अंको का आधार नंबर होना चाहिए ।

किसानों के पास 10 अंकों का पंजीकृत मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

सही मोबाइल नंबर भरें। जानकारी इस पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस।एम।एस द्वारा भेजी जाएगी।

आपको जन्म तिथि वही भरनी होगी जो आपके पहचान प्रमाण पत्र में है ।

मिट बटन पर क्लिक करने पर बीजारोपण विवरण फॉर्म खुल जाएगा। बीजारोपण विवरणों को भरने के लिए निम्नलिखित जानकारी देना आवश्यक हैं:योजना का नाम, फसल का साल, वस्तु, क्षेत्रफल एकड़ में, किला नंबर: किला नंबर दर्ज करें जहां खेती की गयी है। उदाहरण 101,102,१०३, उत्पादक श्रेणी- उत्पादक श्रेणी के प्रकार को भरें (भूमि मालिक,पट्टेदार,काश्तकार या संयुक्त)

किसान आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड में से किसी भी 1 दस्तावेज की स्कैन कॉपी या फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं।

बैंक विवरण के लिए, किसान के पास बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ होना चाहिए।

किसानों को अपना सही बैंक खाता नंबर, खाताधारक का नाम, IFSC कोड दर्ज करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

हरियाण ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन किसान पंजीकरण कैसे करें?

सबसे पहले आप को अपनी फसल के पंजीकरण हेतु आवेदक को हरियाणा मेरी फसल, 

  •  मेरा ब्यौरा की आधिकारिक वेबसाइट  पर जाना होगा।
  • इसके बाद आप आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • यहाँ आप को किसान अनुभाग पर क्लिक करना होगा।


  • क्लीक करते ही आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • यहाँ आप को किसान पंजीकरण ( हरियाणा ) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।


  • अगले पेज पर आप को अपना मोबाइल नंबर और दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा। फिर Log In के विकल्प पर क्लिक कर दें।

  • अब आप के सामने अगला पेज खुलेगा। अब आपके सामने अगला पेज खुलेगा।
  • यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर आवेदन पत्र देख सकते हैं। आप की जानकारी के लिए बता दें की आग आप ने पहले भी इस नंबर से पंजीकरण किया है तो आप की बेसिक जानकारी स्वयं भर के आ जाएगी। बाकी की जानकारी आप भर सकते हैं।
  • आप यहाँ अपना नाम , पिता / पति का नाम , जिला , ब्लॉक आदि की जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद आप अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी भी भरेंगे। जैसे की आप के बैंक खाते की संख्या , आईएफएससी नंबर , बैंक का नाम आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद Continue के विकल्प पर क्लिक कर दें।

  • अब आप को कुछ आवश्यक दस्तावेज भरने होंगे। जैसे की आप की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र , आईडी प्रूफ ,पासबुक का पहला पेज , पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तवेज आप को अपलोड करने होंगे।
  • अगले सेक्शन में आप को अपनी कृषि योग्य जमीन की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आप अपनी फसल के बारे में पूछी गयी सभी जानकारी को भरेंगे।
  • जैसे की – फसल ऋतू , फसल का नाम , फसल की वैरायटी , बिजाई का समय , बोया हुआ क्षेत्र , इत्यादि अन्य आवश्यक जानकारी आप भरेंगे। इस प्रकार सभी पूछी गयी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भर दें। और जारी रखें के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद अगला पेज खुलेगा। यहाँ आप को फसल भुगतान कैसे प्राप्त करना चाहेंगे , इस बारे में चुनाव करना होगा। आप अगर सीधे बैंक खाते में चाहते हैं तो आप सीधे (Direct ) (किसान के खाते में ) का चुनाव करें अन्यथा दूसरा विकल्प आढ़ती के माध्यम से पर क्लिक कर दें।
  • साथ ही नीचे Add & Update पर क्लिक करके पूछी गयी जानकारी में अपने जिले , मंडी और आढ़ती का चयन ड्राप डाउन मेनू से करें।
  • इसके बाद आप जारी रखें पर क्लीक कर दें। आप के सामने अगला पेज खुलेगा। यहाँ आप की पंजीकरण संख्या के साथ आप की प्रक्रिया के पूरा होने की जानकारी होगी।
Helpline Number
Toll-Free Helpline 1800-180-2060
Email: Hsamb.Helpdesk@Gmail.Com | Http://Hsamb.Org.In/

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