बिहार (Bihar) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इस योजना के अनुसार, बिहार के परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनके मुखिया (जो परिवार को चलाते हैं) की अकस्मात मृत्यु या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। बिहार परिवार लाभ योजना में, जब मुखिया अकस्मात या दुर्घटना में मर जाता है, तब राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, 18 से 60 वर्ष के आयु समूह के कमाई वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana को सफलतापूर्वक चलाने के लिए समाज कल्याण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि पात्र उम्मीदवारों को योजना का लाभ मिल सके।
Bihar Parivarik Labh Yojana 2023 in Hindi
क्या है बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार (Bihar Parivarik Labh Yojana) |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | बिहार के गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले नागरिक |
उद्देश्य | आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता |
आर्थिक राशि | 20 हजार रूपये |
आवेदन | ऑफलाइन / ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | serviceonline.bihar.gov.in |
Bihar Mukhyamantri Parivar Labh Yojana Advertisement
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार के लिए दस्तावेज
- मृतक का आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक संबंधी खाता विवरण
- FIR की फोटोकॉपी
- मृत्य प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि
- निवास प्रमाण पत्र
बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए पात्रता
- उम्मीदवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए या उम्मीदवार को राज्य में निवास करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया हो।
- आवेदनकर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए यानी की उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहा हो।
- मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए अगर प्रमाणित दस्तावेज में इससे अधिक या कम उम्र पायी गयी तो आवेदन की स्वीकृति नहीं होगी।
- कमाऊ सदस्य की मृत्यु अकस्मात या किसी दुर्घटना में हुयी हो।
- व्यक्ति का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है।
बिहार परिवार लाभ योजना के फायदे
- इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत जो उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- मृतक के परिवार को 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे की परिवार को थोड़ा आवश्यक चीजों के लिए सहूलियत मिल सके।
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सभी नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए यह योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गयी है।
बिहार पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लिए ऑफलाइन आवेदन
जो उम्मीदवार इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है उनको हम ऑफलाइन आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे है वे हमारे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले एसडीओ ऑफिस से संपर्क करना होगा।
- आपको एफआईआर की फोटो कॉपी लेनी होगी और आप योजना का आवेदन फॉर्म भी प्राप्त कर लें।
- इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को पूरा भर दें और मृत्यु प्रमाण पत्र को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लें।
- इसके बाद आप इस फॉर्म को एसडीओ के कार्यालय में जमा कर दें और वहां से रसीद ले ले।
- इसके बाद एसडीओ अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी जांच की पुष्टि होने के बाद लाभार्थी परिवार को 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता दे दी जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन फॉर्म आपको एसडीओ ऑफिस में जमा करना है लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी बनानी होगी आइये जानते है कैसे आप आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना 2023 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन प्रक्रिया
STEP 1: सबसे पहले उम्मीदवार बिहार लोक सेवाओं का अधिकार की आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएँ।
STEP 2: उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा आपको सिटीजन सेक्शन पर जाकर “Register Your Self या खुद पंजीकरण” पर क्लिक करे।
STEP 3: उसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्टर करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म आ जायेगा आपको इसमें अपना नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा उसके बाद वेलिडेट पर क्लिक कर दें।
STEP 5: आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा आप ओटीपी दर्ज करें और कैप्चा कोड भर दें उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें।
STEP 6: आपकी स्क्रीन पर एक एक पेज खुल जायेगा आपको आर.टी.पी.एस सेवाएँ के सेक्शन में जाकर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर कुछ विकल्प आ जायेंगे आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा।
STEP 7: आपकी स्क्रीन पर Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
STEP 8: आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भरनी होगी जैसे मृतक का नाम, बेटा या बेटी का नाम, लिंग, मृत्यु समय उम्र, जिला, अनुमंडल, परिवार का विवरण जिसे सहायता दी जाएगी, बैंक का विवरण, दस्तावेज संगलक और सारे दस्तावेज भी आप ऑनलाइन अपलोड कर दें। और आवेदकर्ता की फोटो भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
STEP 9: इसके बाद अंत में आपको apply to the office में जाकर डिपार्टमेंट का चयन करना होगा उसके बाद आप नीचे ok के बटन पर क्लिक कर दें।
STEP 10: इसके बाद आपको नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा आपको कैप्चा कोड भरना होगा और नीचे सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा।
इसके अलावा किसी भी और अन्य जानकारी के लिए आप बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://grievance.sspmis.in पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी सबडिविजन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार से जुड़े प्रश्नोत्तर
प्रश्न – Rashtriya Parivar Labh Yojana Bihar की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
उत्तर – Rastriya Parivar Labh Yojana Bihar की आधिकारिक वेबसाइट- serviceonline.bihar.gov.in है।
प्रश्न – योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
उत्तर – इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है और जिस पर वे आश्रित है यदि किसी दुर्घटना या अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
प्रश्न – बिहार परिवार लाभ योजना में मृतक के परिवार को कितने रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ?
उत्तर – बिहार परिवार लाभ योजना में मृतक के परिवार को 20 हजार की आर्थिक सहायता वितरित की जाएगी।
प्रश्न – आर्थिक सहायता लेने के लिए उम्मीदवार कौन से मोड़ में आवेदन कर सकते हैं ?
उत्तर – उम्मीदवार आर्थिक सहायता के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड़ में आवेदन कर सकते है।
प्रश्न – बिहार के उम्मीदवार ऑफलाइन मोड़ में कैसे आवेदन करें ?
उत्तर – इसके लिए उम्मीदवार अपने जिले के एसडीओ से संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न – Bihar राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ?
उत्तर – हमने अपने लेख के माध्यम से आपको ऑनलाइन मोड़ में आवेदन करने की पूरी जानकारी दी है आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न – स्कीम की जानकारी या समस्या का हल करने के लिए समाज कल्याण विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
उत्तर – यदि आपको योजना से जुडी कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कोई भी समस्या होती है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये बिलकुल निशुल्क नंबर है। हेल्पलाइन नंबर- 1800-345-65-65
प्रश्न – मृतक व्यक्ति की आयु बिहार परिवार लाभ योजना के अंतर्गत कितनी होनी चाहिए ?
उत्तर – 18 से 60 वर्ष के मृतक व्यक्ति को बिहार परिवार लाभ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
प्रश्न – क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को लाभांवित किया जायेगा ?
उत्तर – हाँ इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के नागरिकों को ही लाभान्वित किया जायेगा, अन्य राज्य से संबंधित व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है।
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