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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana (आवेदन करे) झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023

 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड 2023 - झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का आयोजन किया गया है। इस योजना के तहत, प्रदेश के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी युवाओं को राज्य सरकार द्वारा ऋण सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे वे आसानी से अपने लिए व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड 2023 के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे सभी युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार प्राप्त करने का मौका भी प्राप्त होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के आवेदन पत्र को डाउनलोड करने की जानकारी प्रदान करेंगे। 

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023

आधिकारिक वेबसाइट🔥www.jharkhand.gov.in
झारखण्ड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का आयोजन किया गया है। यह योजना झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 40% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही, युवाओं को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखती है। झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के तहत युवाओं को यात्रा परिवहन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी ताकि वे आसानी से रोजगार की तलाश में यात्रा कर सकें।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के उद्देश्य

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि राज्य में संरक्षित वर्ग, दिव्यांगजन, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपने हुनर के तहत उद्योग स्थापित कर सकते हैं। स्वरोजगार की स्थापना से वे दूसरों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे राज्य में बेरोजगारी की दर कम होने में विशेष योगदान होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण पर अनुदान की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार द्वारा युवाओं को ऋण सुविधा सस्ती और कम दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है ताकि स्वरोजगार को नई गति मिल सके।

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ कौन ले सकता है?

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ झारखण्ड राज्य के स्थाई निवासी ले सकते है जो निन्मलिखित है

  • अनुसूचित जाती ( Scheduled caste )
  • अनुसूचित जनजाति ( Scheduled Tribes )
  • सखी मंडल की दीदियां ( Sisters of Sakhi Mandal )
  • पिछड़ा वर्ग ( Backward class )
  • अल्पसंख्यक वर्ग ( Minority )
  • इसके साथ की आवेदक करता की आय 5 लाख से कम होनी चाहिये।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 आवेदन करने के लिए कार्यालय

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित कार्यालय में से किसी भी एक कार्यालय में जाना होगा।

  • झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
  • राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  • जिला कल्याण पदाधिकारी
  • झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 40% का अनुदान

झारखण्ड सरकार द्वारा जारी की गई झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य है प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को 25 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा है, जिससे वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इसके साथ ही, इस योजना में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सरकार द्वारा 2023 की Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत ऋण की राशि के 40% का अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान की राशि अधिकतम 5 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि यदि ऋण की राशि के 40% हिस्से में 5 लाख रुपए से अधिक आता है, तो भी लाभार्थी को केवल 5 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएँ

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सुरेंद्र जी के द्वारा 13 फरवरी 2023 शुक्रवार के दिन आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जनों युवाओं को रोजगार के अवसर के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • राज्य के नौजवानों को 25 लाख रुपये का लोन 40% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इसके अलावा सरकार द्वारा 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • इस ऋण का इस्तेमाल करके वह अपने लिए विभिन्न रोजगार के अवसर खोज पाएंगे।
  • इसके साथ-साथ सरकार द्वारा बेरोज़गारी नौजवानों को यात्री परिवहन खरीदने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से राज्य से बेरोजगारी दर में कमी आएगी तथा रोजगार के अवसर को बढ़ावा।
  • Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand 2023 का लाभ नौजवानों के साथ-साथ सखी मंडल की दीदियों को भी प्रदान किया।

पात्रता एवं मानदंड

  • झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी नागरिक ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक की आयु योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • आवेदक की परिवार की सालाना आय 5 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
  • सखी मंडल की महिलाएं भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  • Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,दिव्यांगजन नागरिक एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नागरिक ही योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।

आवेदन हेतु दस्तावेज

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक नागरिक के पास नीचे दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • सालाना आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मैं आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप झारखण्ड राज्य के नागरिक है और आप झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए तरीके से Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए आवेदन करना होगा :-

  • झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 में आवेदन के लिए नागरिक को निम्न विभागों में किसी एक विभाग का दौरा करना होगा।
  1. झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  2. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  3. जिला कल्याण पदाधिकारी
  4. झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
  5. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  6. राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
  • किसी एक विभाग के कार्यालय का दौरा करके आवेदक नागरिक को आवेदन करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ के सभी महत्वपूर्ण जानकारी को फॉर्म में भरना होगा, जैसे -आवेदक नागरिक का नाम ,मोबाईल नंबर ,पते से संबंधित जानकारी ,बैंक संबंधी डिटेल्स ,जाति श्रेणी ,एवं अन्य प्रकार की सभी आवश्यक जानकारी
  • इसके बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों एवं पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन पत्र के साथ सलंगन कर देने है, और कार्यालय में जमा कर देने है, और आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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