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उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण 2023: आज ही करें ऑनलाइन आवेदन


उत्तराखंड सरकार एक सुविधा प्रदान कर रही है जिसका नाम 'रोजगार पंजीकरण' है, जो बेरोजगार युवाओं को संभावित रोजगार के लिए एक मंच प्रदान करता है। यहाँ कई शिक्षित युवा हैं जो रोजगार की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं है। सरकार इस तलाश में मदद कर रही है, जहां बेरोजगार युवाओं को रोजगार पंजीकरण के माध्यम से संभावित रोजगार की पहचान हो सकती है। 'उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण 2023' के माध्यम से, सरकार को बेरोजगारों की संख्या का सटीक आंकलन करने में सहायता होती है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रोजगार पंजीकरण कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।

Uttrakhand Employment Registration 2023

राज्य के उन बेरोजगार युवाओं को, जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण करवाना होगा। रोजगार कार्यालय में जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं या ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों के रोजगार विभाग निवासी बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों के लिए पूर्व पंजीकृत होने की सुविधा प्रदान करते हैं। नियोक्ता इन केंद्रों में अपनी रिक्तियां दर्ज कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार पंजीकृत उम्मीदवारों में से चयन कर सकते हैं।

उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण 2023 का उद्देश्य

राज्य में शिक्षित होने के बावजूद, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे कई युवा और युवतियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने 'Uttrakhand Employment Registration 2023' की शुरुआत की है ताकि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। इससे बेरोजगार युवाओं को संबंधित रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें अपने जीवन को सुधारने का अवसर मिलेगा। पंजीकरण के बाद, युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी। इससे न केवल रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी, बल्कि यह राज्य के युवाओं को स्वावलंबी और सक्रिय बनाने का एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
ऑफिसियल वेबसाइट 🔗http://rojgar.uk.gov.in/

उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण में शामिल किए गए रोजगार

  • मुर्गी पालन
  • अवकाश कालीन खेल
  • होटल मैनेजमेंट
  • फूड क्राफ्ट
  • होटल
  • रोप वे
  • कैटरिंग आदि

Uttarakhand Employment Registration के लाभ

  • जब शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति उत्तराखंड में रोजगार पंजीकरण करवाते हैं, तो उनका नाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होता है।
  • उन युवाओं को उनकी शिक्षा और योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा रोजगार प्राप्त कराया जाता है।
  • उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय द्वारा पंजीकृत सभी व्यक्तियों को एक आईडी नंबर दिया जाता है, जो बेरोजगार युवाओं के लिए पहचान का कारक होता है।
  • जब कोई सरकारी या गैर-सरकारी संगठन, सरकारी विभाग या निजी कंपनी में नई रिक्ति घोषित करता है, तो रोजगार पंजीयन कार्यालय से उन पंजीकृत बेरोजगारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
  • राज्य के बेरोजगार युवा इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे अपना रोजगार पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे लोगों का समय भी बचता है।

दस्तावेज़ (पात्रता )

यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड के स्थायी निवासी है और रोजगार पंजीकरण करना चाहता है, तो उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ये दस्तावेज आवेदनकर्ता की पहचान और पंजीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। इनके बिना, रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती।

उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण 2023 ऑनलाइन कैसे करे ?

राज्य के इच्छुक लोग जो रोजगार पंजीकरण करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं:

  • सबसे पहले, आपको “Directorate of Training & Employment Govt. of Uttarakhand (India)” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वहां, होम पेज पर जाने के बाद, आपको “Candidate Corner” के सेक्शन में से “Online Registration” का विकल्प चुनना होगा।
  • जब आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, तो एक नया पेज खुलेगा। उसमें, आपको “Uttarakhand Rojgar Panjiyan Form” मिलेगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में अपने राज्य और जिले का चयन करना होगा, और “Captcha Code” डालना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आपको “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, एक फॉर्म खुलेगा जिसमें सभी जानकारी दर्ज करनी होगी, और फिर “Next” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपने दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी और फिर फॉर्म सबमिट करना होगा।
  • अंत में, आपको पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तारीख, Login ID, Password आदि की सूची प्राप्त होगी। आपको इसका प्रिंट आउट लेना होगा।
  • आपने जो फॉर्म सफलता पूर्वक सबमिट किया है, उसका प्रिंट आउट निकालें। इस प्रिंट आउट के साथ सभी जरूरी दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी संलंग्‍न करनी होगी।
  • पंजीकरण तिथि से 15 दिनों के भीतर, अपनी शिक्षा, अनुभव, जाति, खेल, विकलांगता (मेडिकल बोर्ड/ सीएमओ द्वारा जारी), पूर्व-सैनिक, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी एवं आवास से संबंधित प्रमाण-प्रत्र की मूल व छाया प्रति तथा ऑनलाइन पंजीकरण के समय प्राप्त पंजीकरण संख्या का प्रिंट लेकर रोज़गार कार्यालय में संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा |

उत्तराखंड रोजगार पंजीकरण ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?

राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित तरीकों का पालन करना होगा।

  • पहले, आपको नजदीकी रोजगार कार्यालय जाना होगा। वहां, आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • फॉर्म प्राप्त करने के बाद, आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा और फिर इसे वही रोजगार कार्यालय के अधिकारी के पास जमा करना होगा।
  • इस प्रकार, आपको तत्काल पंजीकरण क्रमांक दिया जाएगा, जिसका आप जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं।

FAQ Questions Related Uttarakhand Rojgar Panjikaran Portal

 उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया?

मुख्यमंत्री ने ‘युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन’ के साथ ही ‘प्रयाग पोर्टल’ का उद्घाटन किया। यह पोर्टल नौकरी की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है और राज्य में नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए एक व्यापक स्रोत के रूप में कार्य करता है

✔️ उत्तराखंड सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कैसे करें?

इसके लिए, आपको uttarakhand rojgar portal तक पहुंचने के लिए सरकारी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जब आप उत्तराखंड सरकार के मुख्य पृष्ठ पर पहुंचेंगे, तो "साइन इन" ऑप्शन को चुनें। यहां, आप अपने सरकारी पोर्टल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।

✔️ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ब्याज की दर क्या है?

(2) इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत पर मार्जिन मनी सहायता की दर 30 प्रतिशत है, जिसकी अधिकतम राशि रुपये 2 लाख है। (3) आवेदक की पात्रता के आधार पर, ब्याज अनुदान की दर 5 प्रतिशत है और इसकी अधिकतम राशि रुपये 25,000 प्रतिवर्ष है, जो 7 वर्षों तक केवल उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए प्रदान की जाएगी।



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