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बिहार लोक शिकायत निवारण 2024 ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। घर बैठे, मुफ्त में दर्ज करें

 नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस आर्टिकल में। जैसा कि मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ, बिहार सरकार ने प्रशासन सुधार के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं और अब राज्य की आम जनता के लिए शिकायतों का समाधान करने के लिए बिहार लोग शिकायत निवारण पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से बिहार राज्य के निवासी अपनी किसी भी शिकायत या समस्या का समाधान या निकाह कारण जिन्हें समय पर नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद उसका समाधान किया जाएगा।

बिहार लोक शिकायत के लिए आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको किस-किस विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करनी है। बिहार लोक शिकायत निवारण से जुड़ी सभी जानकारी के लिए, हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको सभी जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए, आपको हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना चाहिए ताकि आप भी बिहार लोक शिकायत के माध्यम से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकें।

Bihar Lok Shikayat Nivaran 2024

26 जून 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार राज्य की जनता के समस्याओं का समाधान एक सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करने के लिए बिहार लोक शिकायत का आवागमन हुआ। इस अद्वितीय पोर्टल के माध्यम से, बिहार के सभी वर्गों के नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनका निपटारा प्राप्त कर सकते हैं। Bihar Lok Shikayat के तहत, आशा एवं निर्धन लोगों को शिकायत के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें त्वरित समाधान मिले। इसके जरिए, भाग्य अधिकारियों को भी उनकी शिकायतों का समाधान और अन्य कार्यों को सरलता से करने का अवसर मिलेगा। इससे शासन विभाग और नागरिकों के बीच एक स्पष्ट संवाद स्थापित होगा, और राज्य में अपराधी संख्या में कमी हो सकेगी, जिससे हमारा राज्य उन्नति की ओर बढ़ेगा और अपराध घटित होगा।

इस द्वारा, राज्य के लोगों के बीच कानून के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी और बिहार राज्य के सामान्य नागरिक घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी शिकायत के निपटारे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आधिकारिक वेबसाइटhttps://lokshikayat.bihar.gov.in/ 🌐

Bihar Lok Shikayat का उद्देश्य

बिहार सरकार ने लोक शिकायत निवारण को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य रखा है ताकि राज्य के लोगों को उनकी समस्याओं का निवारण सही समय पर हो सके। इसके माध्यम से, वे लोग जिनकी समस्याओं का समाधान सही समय पर नहीं हो रहा है, वे बिहार लोक शिकायत के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य न्याय के साथ विकास के मार्ग में समस्याओं का निवारण करना है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा और जनता के विश्वास को बढ़ावा देगा।

इसके माध्यम से, अधिकारियों को भी शिकायतों के समाधान और अन्य कार्यों को सरलता से करने का अवसर मिलेगा। यह एक प्रभावी तरीके से शासन विभाग और नागरिकों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करेगा और राज्य में अपराधी संख्या में कमी होगी, जिससे राज्य की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

इस तरीके से, बिहार के लोग अब अपनी शिकायतें ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जिला स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र जाकर दर्ज कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में पहले की तुलना में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

बिहार लोक शिकायत के अंतर्गत कौन-कौन से विषय या भाग पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं?

सरकार के द्वारा बिहार लोक शिकायत पोर्टल पर आम जन सेवा अपनी समस्याओं से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत आसानी से दर्ज कर सकते हैं और उनका निवारण सही वक्त पर प्राप्त हो सकता है बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक शिकायत के अंतर्गत निम्नलिखित विषय पर अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं इसकी जानकारी हम नीचे देने जा रहे हैं।

  • खान एवं भू तत्व विभाग
  • लघु जल संसाधन विभाग
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
  • पंचायत राज विभाग
  • संसदीय कार्य विभाग
  • निगरानी विभाग
  • कला संस्कृति एवं युवा विभाग
  • योजना एवं विकास विभाग
  • योजना एवं विकास विभाग
  • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
  • मध्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग
  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
  • पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
  • पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
  • भव्य निर्माण
  • मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
  • वाणिज्य कर विभाग
  • सहकारिता विभाग
  • पथ निर्माण विभाग
  • ग्रामीण विकास विभाग
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग
  • विज्ञान एवं प्राविधिक विभाग
  • आपदा प्रबंधन विभाग
  • शिक्षा विभा
  • वित्त विभाग
  • कृषि विभाग
  • गृह विभाग
  • उद्योग विभाग
  • ऊर्जा विभाग
  • समाज कल्याण विभाग
  • गन्ना उद्योग विभाग
  • पर्यटन विभाग
  • श्रम संसाधन विभाग
  • विधि विभाग
  • परिवहन विभाग
  • खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
  • सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
  • नगर विकास एवं आवास विभाग
  • जल संसाधन विभाग
  • पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

Bihar Lok Shikayat Nivaran के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से लोग शिकायत को दर्ज करने की प्रक्रिया जैसी जानकारी हम आपको नीचे देने जा रहे हैं जिसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना का रासायनिक आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकारी नियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके होम पेज पर आपको आवेदन प्रारूप  के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको शिकायत फॉर्म को डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट निकाल लेना है।
  • इसके बाद आपको शिकायत फॉर्म में मांगे गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने शिकायत का विस्तार पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायत से संबंध में दस्तावेजों की फोटो कॉपी को आवेदन फार्म के साथ अटैच करना होगा।
  • इसके बाद आपको सभी दस्तावेज सहित शिकायत फॉर्म को अपने जिले के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जमा कर देना है।
  • इसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त करनी होगी जिसे आप अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
  • इस प्रकार से आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं जिसके बाद आप बहुत जल्द ही आपको इसका निवारण प्राप्त हो जाएगा।

बिहार लोक शिकायत के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप बिहार के नागरिक हैं और बिहार लोक शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए सही प्रक्रिया को ऑनलाइन अपना अगर आसानी से शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके बाद आपको नया परिवार दर्ज करें कि ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • अब आपको इस पेज पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको generate OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के तुरंत बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना है।
  • इसके बाद आपको लोग शिकायत आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • इसके बाद आपको मैं गए दस्तावेजों को एक साथ अटैच कर देना है और अपलोड कर देना होगा।
  • इसके बाद आपको submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी लोक शिकायत संख्या प्राप्त हो जाएगी जिससे आपको प्रिंट आउट कर निकाल कर रख लेना है।
  • इस प्रकार से आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से लोग शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज कर उसका निवारण कर सकते हैं।

अपनी शिकायत का स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया?

अगर आप अपने लोग शिकायत निवारण पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें हैं और अपनी दर्ज की गई शिकायत का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सभी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

  • Bihar Lok Shikayat का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके होम पेज पर आपको परिवाद/अपील/पुनरीक्षण की स्थिति जाने का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपके यहां पर अपनी शिकायत संख्या दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आपको खोज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपको अपनी शिकायत का स्टेटस प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार से आप अपनी शिकायत का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।

FAQ Questions Related Bihar Lok Shikayat

✔️ ऑनलाइन शिकायत निवारण क्या है?

इस अधिनियम के तहत, शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) है जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतें तुरंत अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाती हैं जिन्हें वे शीघ्रता से समाधान कर सकते हैं।

✔️ लोक शिकायत के अंतर्गत क्या आता है?

बिहार लोक शिकायत निवारण कानून के तहत, कई प्रकार की शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों, गांवों के विद्युतीकरण, विस्थापितों को मुआवजा, आदि से संबंधित होती हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित राज्य सरकारों को यहां भेजा जाता है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

✔️ बिहार लोक शिकायत निवारण कानून क्या है?

राज्य की जनता को नियत समय सीमा के अन्दर उनके शिकायत के निवारण का अधिकार देने आदि के उद्देश्य से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को विधि विभागीय अधिसूचना संख्या-एल. जी. -1-12/2015/लेज 129, दिनांक-28.08.2015 द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसे 06 जून 2015 से पूरे बिहार राज्य में लागू किया जा रहा है ।

 मैं पटना से ऑनलाइन शिकायत कैसे करूं?

वेब पोर्टल www.lkshikayat.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन , या। टोल फ्री नंबर 1800 345 6284 के माध्यम से कॉल सेंटर, या। मोबाइल ऐप ‘जन समाधान’, या. ईमेल info-locshikayat-bih@gov.in, या।

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