उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना|राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना|uttar pradesh rashtriya paarivarik labh yojana|rashtriya paarivarik labh yojana Application form|rashtriya parivarik labh yojana|राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि परिवार का कमाने वाला सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार का बुरा हाल होता है क्योंकि घर में कमाने वाला कोई ना हो तो घर का गुजारा बसर करना मुश्किल हो जाता है किसी समस्या को नजर में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना/parivarik labh yojana का आरंभ किया है ताकि जो मुखिया घर में कमाता था उसके चले जाने के बाद भी उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दस्तावेज आवेदक की फोटो । आवेदक की आयु प्रमाण पत्र। आवेदक के परिवार के आय आयु प्रमाण पत्र, वेतन या भुक्तान स्लिप । परिवार के मुखिया की मौत या परिवार के ही कमाऊ सदस्य की मौत का प्रमाण पत्र , मुखिया का अर्थ, जो व्यक्ति पैसे कामता था। सीबीसी बैंक खाते के विवरण और बैंक पास बुक की स्कैन की हुई कॉपी। आवेदन फार्म और आवेदन के कंप्यूटर जनित रसीद का प्रिंट आउट की नकल । इन सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/ प्रिंट आउट/ फ़ोटोस्टेट को आवेदक द्वारा जिला कार्यालय में जमा करने के समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन सभी दस