नागरिकों को आवश्यक जन सेवाओं के लिए कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें निर्धारित समय अवधि के भीतर इन सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया है। यदि नागरिकों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सुविधा निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो वे इस संबंध में शिकायत भी कर सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग में अपनी शिकायत कैसे कर सकते हैं? आज हम आपको इसी संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं- सेवा का अधिकार क्या होता है? (What is right to service?) दोस्तों, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सेवा का अधिकार क्या होता है (what is right to service)? आपको बता दें कि आम जनता का सार्वजनिक सेवाओ (public services) को तय समयावधि में पाने का हक ही सेवा का अधिकार (right to service) कहलाता है। इसके अंतर्गत अधिकारियों को एक तय समय सीमा (time limit) के भीतर कार्य का निपटान करना होता है। यदि कोई
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